एसडीएम द्वारा कांग्रेस के युवा हलका अध्यक्ष के विरूध दर्ज करवाए गए केस की कोर्ट में हुई अंतिम सुनवाई

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एसडीजेएम कोर्ट ने एसडीएम के आरोपों में नहीं मिली सच्चाई, ससम्मान बरी
City24news/सुनील दीक्षित
कनीना । कनीना के तत्कालीन एसडीएम संदीप सिंह द्वारा वर्ष 2017 में कांग्रेस के युवा हलका अध्यक्ष राजकुमार यादव के विरूद्ध दर्ज करवाए गए केस की बृहस्पतिवार को एसडीजेएम कोर्ट में अंतिम सुनवाई। जिसमें कोर्ट ने राजकुमार को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। एसडीजेएम कोर्ट के न्यायधीश विशेष गर्ग की अदालत ने आरोपों की गहनता से सुनवाई करते हुए उन्हे बाइज्जत बरी कर दिया। राजकुमार के अधिवक्ता बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधन ओपी यादव रामबास ने बताया कि वर्ष 2017 में कनीना मंडी की ओर जाते समय रोडी से भरा एक ट्रक नाले में गिर गया था, इस नाले का निर्माण कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा था। हादसा होने के बाद नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासक एसडीएम पर नाला निर्माण में हल्की सामग्री का इस्तेमाल करने के आरोप लगाकर सीएम विंडो में शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसा होता देख उस समय एसडीएम संदीप सिंह ने कनीना वासी राजकुमार, युवा कांग्रेस के हल्का अध्यक्ष के खिलाफ झगडा करने, जान से मारने की धमकी देने व सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उस समय यह मामला काफी चर्चा का विषय रहा था। जिसका मुकदमा एसडीजेएम कोर्ट में विचाराधीन था। अदालत ने उपरोक्त मुकदमा में सभी गवाहो की गवाही के बाद एसडीएम संदीप सिंह द्वारा लगाए गए आरोपो को बेबुनियाद और निराधार पाया। जिसे चलते आरोपी राजकुमार को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। पीडित राजकुमार ने अदालत के फैसले का सम्मान किया है।

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