उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बसई मेव के सरपंच को पद से हटाने के आदेश किए जारी

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City24news/अनिल मोहनिया
नूंह| उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19, 21, 49 व 50 के अनुसार सरपंच व ग्राम पंचायत के लिए निहित कर्तव्यों का निर्वहन न करने का दोषी मानते हुए अधिनियम की धारा 51(3)(ई) के तहत ग्राम पंचायत बसईमेव, खंड फिरोजपुर झिरका के सरपंच मोहम्मद हनीफ को पद से पदच्युत करने संबंधी आदेश जारी किए हैं।

उपायुक्त ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार पहले सरपंच मोहम्मद हनीफ को निलंबित किया गया था। इसके उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त नूंह एवं नियमित जांच अधिकारी द्वारा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट उपायुक्त नूंह को सौंपी गई थी। जांच रिपोर्ट में मौ हनीफ को सरपंच एवं ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं कर्तव्य अनुपालन में असफल पाए जाने पर आज उन्हें पद से हटाने के आदेश जारी किए गए हैं।

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि पंचायती राज प्रणाली की पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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