बिना रजिस्ट्रशन बाल गृह का संचालन गैरकानूनी- आबिद हुसैन

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City24news@अनिल मोहनियां

नूंह | जिला बाल संरक्षण अधिकारी आबिद हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि जो बाल गृह बिना रजिस्ट्रशन के संचालन किए जा रहे हैं, वह गैरकानूनी हैं। जन्म से 18 वर्ष की आयु के बच्चे किसी यतीमखाने/संस्था में संरक्षण एवं देखभाल के उद्देश्य से बिना रजिस्ट्रशन के रह रहे हैं, तो वह किशोर न्याय अधिनियम-2015 की धारा 41 (1) तहत गैरकानूनी हैं। उन्होंने कहा कि एक्ट के तहत यतीमखाने, संस्था का पंजीकरण अनिवार्य है। जिले में यदि कोई यतीमखाने, संस्था बिना रजिस्ट्रशन के चल रही है तो उनके विरूद्ध किशोर न्याय अधिनियम-2015 के धारा 42 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाओं का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, जिसके लिए जिला बाल संरक्षण कार्यालय नजदीक कामकाजी महिला हॉस्टल, नंगली रोड नूंह में संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष 01267-274270 पर संपर्क करें।

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