नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले को न्यायालय ने सुनाई सात साल की सजा
रेवाड़ी। धारूहेड़ा क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने दोषी को सात साल की सजा दी है। अदालत ने दोषी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मई 2022 में एक नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का मामला दर्ज किया था। 22 मई 2022 को एक व्यक्ति नाबालिग बच्ची को उठा कर एक खंडहर फैक्ट्री में लेकर गया और उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने आरोपी को देख लिया था और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर आरोपी को मौके पर ही काबू कर लिया था। आरोपी की पहचान मध्यप्रदेश के जिला सीधी के गांव बड़ेसर निवासी कपूर चंद्र के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना धारूहेड़ा में पोकसो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। फास्टट्रैक कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी कपूर चंद्र को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।