डेयरियों को लेकर दहशत नहीं फैलाना चाहते… दिल्ली हाईकोर्ट 

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City24News@ भावना कौशिश
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गाजीपुर में डेयरी चलाने वाले कुछ किसानों की ओर से उठाई गई मांग पर नाराजगी जताई। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में डेयरियों की बदहाली से जुड़े मामले को पक्षकार के तौर पर सुने जाने की मांग की। कोर्ट ने शहर में दहशत फैलाने से बचने की संभावना जताई, लेकिन उन्होंने डेयरी कॉलोनियों में हालत की खारिज की। कोर्ट ने आवेदनकर्ता से कहा कि वह कोर्ट में आकर सवालों का जवाब दें और कोर्ट के रिकॉर्ड देखें।

डेयरी चलाने के लिए जरूरी लाइसेंस

कोर्ट ने कहा कि पहले अदालत को बताएं कि क्या उनके पास में डेयरी चलाने के लिए जरूरी चारों लाइसेंस हैं? क्या वो भरोसा दिला सकते हैं कि उनके मवेशी लैंडफिल साइट के पास चराने नहीं जाएंगे?  डेयरियों में सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और मवेशियों को जरूरी मेडिकल सुविधा दी जा रही है? मवेशियों को अवैध तरीके से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं?

कोर्ट ने दिया निर्देश

कोर्ट ने आवेदनकर्ता से  कहा कि इलाके में कितनी डेयरियां चल रही हैं। बेंच ने कहा कि जगह-जगह पर मरे हुए मवेशी, ऑक्सीटोसिन का अंधाधुंध इस्तेमाल और सफाई की अनदेखी की तमाम तस्वीरें हमारे सामने आई, जिसके बाद आदेश जारी किए। इसके बाद कोर्ट ने आवेदनकर्ता से कहा कि वह ऊपर दिए गए सवालों का जवाब लेकर और कोर्ट में मौजूद रिकॉर्ड देखने के बाद कोर्ट में आए। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में आदेश पारित कर लैंडफिल साइट के पास बसी डेयरी कॉलोनियों-गाजीपुर और भलस्वा को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के आदेश पर अमल का दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है।

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