नगर पालिका तावडू चुनाव के मद्देनजर लाइसैंस धारक जमा करवाएं लाइसेंसी हथियार – जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा

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City24news/अनिल मोहनिया
नूंह । जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने तावड़ू नगर पालिका चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की हैं। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निषेधाज्ञा पूरी चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेगी।

जिलाधीश ने तावड़ू नगर पालिका चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को आर्म्स एक्ट 1959 के नियमानुसार निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने लाइसेंसी हथियार अपने नजदीकी पुलिस थाना में या लाइसेंस डीलर के पास जमा करवाकर निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न करवाने में सहभागी बने और सभ्य और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। 

जिलाधीश विश्राम कुमार ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि लाइसेंसी हथियार जमा न कराने वाले लाइसेंसधारकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस धारक अपना हथियार स्थानीय पुलिस थाने में या लाइसेंस डीलर के पास जमा करवा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में प्रत्येक प्रभारी थाना को आदेश जारी किए गए है तथा थाना में अलग से पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियां भी लगाई गई है।

जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि जिले में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र यथा रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक एवं अन्य हथियार जैसे गड़ासा, फरसी, भाला, लाठी, तलवार, गुप्ती, कृपाण, चाकू, छुरी, बरछी, कटार आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार आदि न तो सार्वजनिक स्थानों पर लेकर घूमेगा और न ही प्रदर्शन कर साथ में लेकर चलेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सशस्त्र पुलिस बल, पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्धसैनिक बल, बैंक/सुरक्षा/होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित धार्मिक कृपाण रखने की छूट होगी।

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