एमसीएमसी कमेटी के प्रमाण-पत्र के साथ ही प्रसारित करें- धीरेंद्र खडग़टा

0

City24news@अनिल मोहनियां

नूंह | लोकसभा आम चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर व सिनेमा हॉल संचालक राजनैतिक व चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापन एमसीएमसी कमेटी के प्रमाण-पत्र के बगैर प्रसारित नहीं कर सकते हैं। बिना प्रमाण पत्र के चुनाव प्रचार-प्रसार से संबंधित विज्ञापन प्रसारित करने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) का गठन किया जा चुका है। कमेटी द्वारा विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदन व उससे संबंधित कंटेंट को चेक किया जाएगा, जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा तथा विज्ञापन की सीडी पर भी मोहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के लिए चलाया जाए। सभी केबल ऑपरेटरों व सिनेमाघर संचालक चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें। उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनैक्सचर-ए में आवेदन करना होगा, जिस पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनैक्सचर-बी फार्म में प्रमाण-पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होंगी। साथ ही सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पंजीकृत राजनैतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों पर एमसीएमसी कमेटी तीन दिन के अंदर फैसला लेगी। उपायुक्त ने बताया कि अगर किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरूस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उसे विज्ञापन को दुरूस्त करके दोबारा आवेदन करना होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *