50 लाख  फिरौति मांगने के आरोपी ने किया कनीना कोर्ट में सरेंड

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केस दर्ज होने के बाद पिछले तीन माह से था भूमिगत
जिला एवं सत्र न्यायालय एवं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी पर नहीं मिली राहत
एसडीजेएम कोर्ट ने भेजा 4 दिन के पुलिस रिमांड पर

City24news/ सुनील दीक्षित 
कनीना| आरटीआई का दबाव बनाकर सेहलंग के शिक्षण संस्थान संचालक से 50 लाख रूपये की फिरौति मांगने के आरोपी आरटीआई एक्टिविस्ट प्रदीप कुमार वासी भडफ ने केस दर्ज होने के तीन माह बाद शनिवार को कनीना एसडीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जनवरी माह में कनीना सदर थाना पुलिस ने हरीश भारद्वाज की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। उसके बाद से आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायधीश तथा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की दलील दी थी। जहां से राहत नहीं मिलने के बाद सरेंडर का रास्ता दिखाई दिया। कोर्ट ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को अपनी कस्टडी में लेकर कोर्ट में पेश कर 5 दिन का रिमांड मांगा, कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया। मामले की जांच सीआईए नारनौल कर रही है। रिमांड अवधि के दौरान आरोपी प्रदीप कुमार से पुलिस रिर्काडिंग डिवाईस, संगठन के दस्तावेज,आमदनी के सोर्स तथा उसके फरार पिता प्रेम कुमार की लोकेशन की जानकारी जुटायेगी।
इस बारे में पीडित हरीश भारद्वाज ने बताया कि आरटीआई के नाम पर प्रदीप कुमार व उसके पिता प्रेम कुमार वासी भडफ ने उनसे 50 लाख रूपये की मांग की थी। जिसकी रिकार्डिंग सहित शिकायत उन्होंने पुलिस को दी थी। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ जनवरी माह में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।
सेहलंग स्थित बीआर शिक्षण संस्थान के संचालक हरीश भारद्वाज ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भेजी शिकायत में कहा था कि उनके द्वारा सेहलंग में बीआर आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बीआर डिग्री कॉलेज तथा बीआर कॉलेज ऑफ एजूकेशन नाम शिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं। जो सरकार तथा शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त हैं ओर उनके दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। संचालन समिति की ओर से इनके संचालन में बडी राशि खर्च की गई है। इन शिक्षण संस्थानों में हजारों विद्यार्थी कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनकी ओर से नियमानुसार शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भडफ वासी आरोपी प्रदीप कुमार एक शरारती किस्म का व्यक्ति है जो आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन दायर कर संस्थानों को ब्लैकमेल करने की आदत रखता है। उसके द्वारा जनता जन सेवक नामक एनजीओ चलाया जा रहा है। जिसमें वह संस्थानों के खिलाफ आवेदन दायर कर आरटीआई एक्ट का भी दुरूपयोग कर ब्लैकमेल करता है।
प्रदीप ने शिक्षण संस्थान संचालक के खिलाफ आरटीआई एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराते हुए फिरोति के नाम पर 50 लाख रूपये देने की मांग की थी तथा राशि नहीं देने पर शिक्षण संस्थान बंद कराने की धमकी भी दी थी। स्कूल संचालक हरीश भारद्वाज के पास आरोपी प्रदीप कुमार व उसके पिता प्रेम निवासी भडफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। जिसे पुलिस को उपलब्ध कराई गई है।
इस बारे में सीआईए टीम इंचार्ज अमरदीप ने बताया कि फिरौति मांगने के आरोपी प्रदीप कुमार को अदालत में पेश कर 5 दिन का रिमांड मांगा गया था,न्यायालय ने 4 दिन का मंजूर किया। रिमांड के दौरान आरोपी से अहम दस्तावेज तथा प्रेम कुमार की लोकेशन ली जाएगी।

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