बेघर बच्चों को दी जा रही है 1850 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता : डीसी

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निराश बच्चों के लिए पेंशन योजना, 1850 रुपए प्रतिमाह तक मिलेगा लाभ
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग द्वारा गरीब बच्चों के लिए आर्थिक सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 1850 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, जो एक परिवार में अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है। उपायुक्त प्रशांत पंवार ने बताया कि आवेदक के पास असहाय प्रमाण पत्र, बाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा में 5 वर्ष या इससे अधिक का निवास प्रमाण पत्र (जैसे फोटोयुक्त वोटर कार्ड, राशन कार्ड) की सत्यापित प्रति तथा परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। यदि किसी आवेदक के पास उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो वह अन्य साक्ष्यों के साथ हरियाणा में 5 वर्ष से अधिक के निवास का हलफनामा उपलब्ध करा सकता है।

जो 21 वर्ष की आयु से वंचित हैं तथा किसी कारणवश माता-पिता की सहायता या देखभाल से वंचित रह गए हैं। योजना के तहत उन बच्चों को पात्र माना जाएगा जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, पिछले दो वर्षों से पिता के घर से अनुपस्थित हैं, माता-पिता को एक वर्ष से अधिक की सजा हुई है, या माता-पिता मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। साथ ही, बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों की कुल वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन बच्चों के माता-पिता या अभिभावक किसी अन्य सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लोग अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र या सीएससी केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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