बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाता घर से वोटिंग का चुन सकते हैं विकल्प

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City24news/अनिल मोहनियां

 नूंह| जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18वें लोकसभा आम चुनाव में 85 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांग मतदाताओं को बैलेट पेपर द्वारा घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई। उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि वे अपने एरिया में यह सुनिश्चित करें कि उनके गांवों में ऐसे कितने मतदाता ऐसे हैं जो घर से मतदान करने के इच्छुक हैं। भारत चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित वर्ग के जो मतदाता घर से मतदान करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनका घर से ही मतदान सुनिश्चित किया जाए।

 उपायुक्त ने कहा कि बीएलओ द्वारा युवाओं को वोट बनवाने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल तक एक अप्रैल 2024 की आधार तिथि के अनुसार 18 वर्ष पूरी कर चुके युवा अपना वोट बनवाकर आगामी 25 मई को लोकसभा आम चुनाव में मतदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा वर्तमान में वोट ट्रांसफर के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिन मतदाताओं को अपने वोट अन्य स्थान पर ट्रांसफर करवाना है, वह भी चुनाव आयोग की वेबसाइट, या एप के माध्यम से या फिर जिला चुनाव कार्यालय या बीएलओ के पास ऑफलाइन मोड से निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन कर सकता है।

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