दो सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं युवा- उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा
विधानसभा चुनाव में वोट डालने हेतु वोट बनवाने के लिए आज का दिन आखिरी मौका
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने जिला वासियों का आह्वान किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए कल दो सितंबर तक वोट बनवा सकते हैं। इस चुनाव में युवाओं के लिए 2 सितंबर की तिथि वोट बनवाने के लिए आखरी मौका है। जिन युवाओं की आयु एक जुलाई, 2024 को 18 वर्ष की हो गई है, वे आगामी दो सितंबर 2024 तक अपना वोट अवश्य बनवा लें।
उन्होंने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 27 अगस्त, 2024 को हो चुका है। जिला का कोई भी मतदाता इस सूची को अपने बीएलओ, एसडीएम कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला व आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकता है। अगर किसी मतदाता का इस फाइनल सूची में नाम नहीं है, तो वह कल 2 सितंबर तक नई वोट बनवाने के लिए अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास फॉर्म नंबर-6 के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि पहले हर वर्ष एक जनवरी को अर्हता तिथि मानकर वोट बनाए जाते थे। अब भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार वोट बनवाने की अर्हता तिथि को वर्ष में चार बार किया गया है, जोकि अब पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई व पहली अक्तूबर निर्धारित की गई है। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए पांच सितंबर को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। नामांकन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। अंतिम तिथि से 10 दिन पहले यानी 2 सितंबर तक वोट बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। वोट बनवाने के लिए युवा एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में जनता सर्वोपरि होती है और एक-एक वोट का बहुत बड़ा महत्व होता है। मतदान करना सबका अधिकार है। वोट डालने के लिए व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है, उसी से वोट डालने का अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि सहित 12 प्रकार के अपने आईडी दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते है।