दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र महिलाएं कराएं आनलाइन पंजीकरण : डीसी अखिल पिलानी

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-योजना की पात्र महिलाओं को पहली नवम्बर से मिलेगी 21 सौ रुपये की राशि।
City24news/अनिल मोहनिया

नूंह | हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रदेशभर में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (डीडीएलएलवाई) की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाएं आनलाईन पंजीकरण कराएं। पहली नवम्बर से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

डीसी अखिल पिलानी ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने बताया कि योजना के प्रारंभिक चरण में एक लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार की महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना की पात्र हैं। जिला नूंह की सभी पात्र महिलाएं नजदीकी सीएससी सेंटर, सीपीएलओ या फिर स्वयं अपने फोन या कंप्यूटर से लाडो लक्ष्मी योजना के लिए करें ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने पर एक नवंबर से लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

पात्र महिला को प्रति माह 21 सौ रुपये की मिलेगी वित्तीय सहायता

डीसी ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रतिमाह 2100 रूपए की वित्तीय सहायता मिलेगी, ताकि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

रजिस्ट्रेशन के लिए इन दस्तावेजों का होना जरूरी

डीसी अखिल पिलानी ने बताया कि ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत लाडो लक्ष्मी ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से आवेदन किया जा सकता है। यह ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। योजना का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, एक्टिव मोबाईल नंबर जो आधार से लिंक हो, परिवार सदस्यों की अपडेट आधार आईडी, बिजली मीटर कनैक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्टे्रेशन नंबर यदि रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो, परिवार के सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर तथा आवेदनकर्ता का स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है। उन्होंने जिला की सभी पात्र महिलाओं बढ़ चढ़ कर पंजीकरण कराने का आह्वान किया है।

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