स्वरोजगार के लिए विधवा महिलाओं को मिलेगा 3 लाख रुपये तक का ऋण : उपायुक्त अखिल पिलानी

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City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | जिला नूंह में विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक के माध्यम से 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह जानकारी जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने दी।

उपायुक्त ने बताया कि बैंकों से लिए गए ऋण पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में की जाएगी। ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये अथवा ऋण अवधि 3 वर्ष (जो भी पहले हो) तक निर्धारित है। इस वित्तीय सहायता से महिलाएं अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वही विधवा महिलाएं ले सकती हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो। साथ ही महिला ने मसाला यूनिट, डोना-पत्तल निर्माण, रेडीमेड गारमेंट्स, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिक्शा, परचून दुकान, कॉस्मेटिक दुकान, बुटीक, स्कूल यूनिफॉर्म व बैग निर्माण, अचार निर्माण आदि में से किसी एक क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया होना अनिवार्य है।

उपायुक्त अखिल पिलानी ने आगे बताया कि योजना के लिए आवेदन व अधिक जानकारी हेतु हरियाणा महिला विकास निगम के जिला कार्यालय — वार्ड नंबर-2, एकता कॉलोनी, शाहपुर नंगली रोड, नूंह में संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूरभाष नंबर 01267-274196 तथा मोबाइल नंबर 7015487239 पर भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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