वक्फ विधेयक मुल्क के संविधान पर हमला: आफताब अहमद 

0

हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नूंह विधायक 
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | चौधरी आफताब अहमद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक में गहरी खामियां बताते हुए कहा कि ये बिल संविधान पर हमला है और समाज के आपसी सद्भाव को बांटने की भाजपा सरकार की कोशिश है।

वहीं कांग्रेस ने अपने अधिकारिक तौर पर ब्यान जारी करते हुए कहा है कि ये हमारे विशिष्ट बहु-धार्मिक समाज में सामाजिक सद्भाव के सदियों पुराने बंधन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। 

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा, “याद कीजिए कि 428 पन्नों की रिपोर्ट को जेपीसी के माध्यम से बिना किसी विस्तृत खंड-दर-खंड चर्चा के पारित कर दिया गया। इस प्रकार यह सभी संसदीय प्रथाओं का उल्लंघन करता है।

कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने बिल को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि ये अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण है। भाजपा सरकार ने संविधान व लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में सविंधान और लोकतंत्र का गला घोटा है। कांग्रेस पार्टी इस बिल संसोधन का पुरजोर विरोध करती है।

विधायक आफताब अहमद ने कहा कि ये संसोधित बिल झूठे प्रचार और पूर्वाग्रहों को फैलाकर मुसलमानों को बदनाम करने, समान अधिकारों की गारंटी देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को कमजोर करने और चुनावी लाभ के लिए हमारे समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में रखने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों की परंपराओं और संस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास करता है। इसलिए हम इस बिल संसोधन का विरोध कर रहे हैं।

विधायक आफताब अहमद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि वक्फों (राष्ट्रीय परिषद, राज्य बोर्ड और न्यायाधिकरण) को प्रशासित करने के लिए पिछले कानूनों द्वारा बनाए गए सभी संस्थानों के कद, संरचना और अधिकार को सक्रिय रूप से कम करने की कोशिश की जा रही है, ताकि समुदाय को जानबूझकर अपनी धार्मिक परंपराओं और मामलों को प्रशासित करने के अधिकार से वंचित किया जा सके।

विधायक आफताब अहमद ने बताया कि वक्फ की परिभाषा ही बदल दी गई है और यह अस्पष्ट रखा गया है कि कौन अपनी जमीन वक्फ के लिए दान कर सकता है। उन्होंने बताया “देश की न्यायपालिका द्वारा लंबे, निरंतर और निर्बाध प्रथागत उपयोग के आधार पर विकसित वक्फ-बाय-यूजर अवधारणा को समाप्त किया जा रहा है।

विधायक आफताब अहमद ने कहा कि मौजूदा कानून में प्रावधानों को बिना किसी कारण के हटाया जा रहा है, ताकि “वक्फ के प्रशासन को कमजोर किया जा सके।” उन्होंने आरोप लगाया, “वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों को बचाने के लिए अब कानून में बेहतर सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं।”

कांग्रेस नेता आफताब अहमद ने कहा कि वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों और उनके पंजीकरण से संबंधित मामलों में कलेक्टर और अन्य नामित सरकारी अधिकारियों को दूरगामी शक्तियां दी गई हैं। 

विधायक आफताब अहमद ने बताया कि “राज्य सरकारों के अधिकारियों के पास अब किसी की शिकायत पर या वक्फ संपत्ति के सरकारी संपत्ति होने के आरोप मात्र पर किसी भी वक्फ की मान्यता रद्द करने का अधिकार होगा, जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *