पंचायती राज संस्थाओं के पंच और सरपंच पदों के उप चुनाव के लिए 15 जून को होगा मतदान

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-इच्छुक उम्मीदवार 24 से 30 मई तक कर सकेंगे मतदान
City24news/सोनिका सूरा
सिवानी मंडी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सिवानी खंड के एक गांव में सरपंच और पाँच गांवों में छह पंच पदों के लिए उपचुनाव होगा। जिसके लिए 15 जून को मतदान करवाया जाएगा। 

इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने बताया कि खण्ड सिवानी के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गांव झुपा खुर्द में सरपंच व ढ़ाणी बलहारा के वार्ड नंबर तीन, गुढ़ा के वार्ड नंबर 3 एवं 11, मोतीपुरा के वार्ड नंबर पांच, शेहरपुरा के वार्ड नंबर दो व गड़वा-खरकड़ी के वार्ड नंबर आठ में पंचों के रिक्त पदों हेतू उपचुनाव होगा। इनके लिए मतदान 15 जून को सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक करवाया जाएगा और मतगणना उसी दिन मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी । 

एसडीएम ने बताया कि उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता पंचायती राज संस्थाओं के उन क्षेत्रों में लागू होगी जहां मतदान होना है।

एसडीएम ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 24 से 30 मई 2025 तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और 15 जून 2025 को मतदान होगा। मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी और मतगणना पूरी होने के तुरंत बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। पुर्नमतदान की स्थिति में मतदान 17 जून 2025 को होगा और उसी समय मतगणना होगी।

*बॉक्स*

-*नामांकन के लिए 19 मई को होगा नोटिफिकेशन*

एडीएम वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 19 मई को नामांकन आमंत्रित करने के लिए उपायुक्त द्वारा नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। 24 से 30 मई तक प्रातः: 10 से दोपहर बाद तीन बजे तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जांएगे। 25 व 29 मई को राजपत्रित अवकाश रहेगा।इस दिन अवकाश के चलते नामांकन नहीं होगा। 31 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। दो जून को उम्मीदवार द्वारा नाम वापस लिया जा सकता है और इसी दिन दोपहर बाद तीन बजे चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद 15 जून रविवार को सुबह 8 बजे से सांय 6 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन मतों की गणना होगी और परिणाम की घोषणा की जाएगी।

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