हिट एंड रन मोटर दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत पीड़ितों को मिलेगा आर्थिक सहयोग – उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा
उपायुक्त ने बैठक में अधिकारियों को दिए नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह । उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हिट एंड रन मोटर दुर्घटना मुआवजा योजना-2022 के तहत भारत सरकार की ओर से दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति अथवा उसके पीड़ित परिवार को समयबद्ध आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार की ओर से इस प्रक्रिया के लिए पूरी सहयोग स्वरूप व्यवस्था की गई है ताकि पीड़ित परिवार को निर्धारित समयावधि में ही राहत मिल सके।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा वीरवार को सरकार की ओर से दिए जाने वाले मुआवजे को लेकर आरटीए सचिव व संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उपायुक्त ने सरकार की इस कल्याणकारी सहयोग स्वरूप योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि हिट एंड रन मोटर एक्सिडेंट केस में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है तथा यदि इस केस में गंभीर चोट लगी है तो उस पीड़ित व्यक्ति को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहयोग राशि प्रदान की जाती है। इन दोनों ही केस में निश्चित समयावधि के साथ आर्थिक सहयोग राशि आवेदक तक पहुंच जाती है। पीड़ित व्यक्ति या परिवार को यह आर्थिक सहयोग राशि प्राप्त करने के लिए आवेदक के रूप में जिस क्षेत्र में दुर्घटना घटी है, उस क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी (ना.) या तहसीलदार के पास आवेदन करना होगा और उसके बाद एक माह के अंदर ही संबंधित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट उपायुक्त के समक्ष पेश करनी होगी और 15 दिन के अंतराल में उपायुक्त की ओर से सेंक्शन आर्डर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड ट्रस्ट के तहत जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद 15 दिन में ही आवेदक के खाते में नियमानुसार आर्थिक सहयोग राशि पहुंच जाएगी।
उपायुक्त ने सरकार की ओर से प्रदत्त मुआवजा राशि को जरूरतमंद तक पहुंचाने में संबंधित अधिकारियों को पूरी सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी रूप से पीड़ित परिवार को परेशानी न हो। इसके लिए वेबसाइट http://www.gicouncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents के माध्यम से भी आवेदन प्रक्रिया अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने आरटीए सचिव सहित सभी एसडीएम को सरकार की सहयोग रूवरूप पीड़ित लोगों को दी जाने वाली आर्थिक राशि के लिए प्रभावी रूप से नैतिकता के आधार पर सहयोग करने को कहा।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक, एसीयूटी अनिरूद्ध यादव, एसडीएम फिरोजपुर झिरका डा. चिनार चहल, एसडीएम नूंह प्रदीप अहलावत, एसडीएम पुन्हाना संजय कुमार, एसडीएम तावड़ू संजीव कुमार, सीटीएम अशोक कुमार व आरटीए सचिव मुनीष सहगल सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
डाक विभाग ने चलाई विशेष योजना, 1.55 रुपये प्रतिदिन निवेश करके मिलेगा 10 लाख रुपये के बीमा का लाभ – उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा
– सालाना मात्र 565 रुपए में 10 लाख का दुर्घटना बीमा
– सालाना मात्र 345 रुपए में 5 लाख का दुर्घटना बीमा
– एक लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त
– आंशिक एवं पूर्ण विकलांगता पर पूर्ण बीमा राशि की सहायता
– मृत्यु होने पर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा
– इलाज के दौरान दवाइयों पर 15 प्रतिशत तक की छूट
– ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मुफ्त असीमित
– अस्पताल में भर्ती होने पर नकद की मदद