हरियाणा के बेरोजगार युवाओ व किसानो को प्रशिक्षण दिलाकर बनाया जाएगा ड्रोन पायलेट- उपायुक्त
इच्छुक किसान व बेरोजगार युवा ड्रोन पायलेट बनने के लिए 20 जनवरी से 05 फरवरी 2025 तक करें आवेदन
कृषि एंव किसान कल्याण विभाग के www.agriharyana.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते है
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह । उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओ व किसानो को ड्रोन पायलेट प्रशिक्षण देने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी जिसकी अनुपालना में अब हरियाणा सरकार ने कृषि एंव किसान कल्याण विभाग हरियाणा के माध्यम से ड्रोन प्रशिक्षण प्रक्रिया की शुरूआत कर दी है। उपायुक्त ने बताया कि यह प्रशिक्षण किसानो को पूर्णत: निशुल्क प्रदान किया जाएगा जिसमें प्रशिक्षण के साथ-साथ रहने व खाने का खर्च भी विभाग द्वारा ही वहन किया जाएगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि 18 से 45 वर्ष की आयु तक के किसान व बेरोजगार युवा इस ड्रोन पायलेट प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते है। यह प्रशिक्षण 2 चरणो में कुल 8 दिन में पूर्ण करवाया जाएगा। आवेदक कम से कम 10वीं परिक्षा पास व उसके पास वैध पासपोर्ट हो और वह किसी किसान उत्पादक संगठन या कस्टम हायंरिंग सैन्टर का सदस्य होना अनिवार्य है। ये सभी योग्याताएं रखने वाले इच्छुक किसान व बेरोजगार युवा ड्रोन पायलेट बनने के लिए 20 जनवरी से 05 फरवरी 2025 तक कृषि एंव किसान कल्याण विभाग के www.agriharyana.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। आवेदक का मूलभूत विवरण परिवार पहचान पत्र के अनुसार माना जाएगा व आवेदन करते समय पासपोर्ट व उप कृषि निदेशक द्वारा जारी सम्बन्धित किसान उत्पादक संगठन या कस्टम हायंरिंग सैन्टर द्वारा किए गए कार्य का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अंितम तिथि तक पोर्टल पर प्राप्त होने वाले आवेदनो की जांच संबधिंत सहायक कृषि अभियन्ता व उप कृषि निदेशक द्वारा की जाएगी और दस्तावेज जांच उपरान्त निर्धारित मापदंड अनुसार वरीयता सूचि तैयार की जाएगी। वरीयता सूचि शैक्षणिक योग्यता, कृषि अनुभव पृष्ठभूमि व एफ पी ओ के अनुभव के आधार पर निर्धारित 100 अंको के आधार पर तैयार की जाएगी। चयनित युवाओ को ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड (दृश्या) करनाल एंव बागवानी प्रशिक्षण संस्थान करनाल में प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा।
क्या है आवेदन करने की शर्तें : उपायुक्त ने बताया कि ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग के लिए इच्छुक किसान अथवा बेरोजगार युवा की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, वे कम से कम दसवीं पास हो, उनके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए और आवेदक अनिवार्य रूप से कस्टम हायरिंग सेंटर अथवा किसान उत्पादक समूह का सदस्य होना चाहिए। एक कस्टम हायरिंग सेंटर अथवा किसान उत्पादक समूह से केवल एक ही आवेदक का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।