ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइटिंग योजना के तहत व्यापक स्तर पर लगाई जाएगी लाइट
-‘पहले आओ, पहले पाओ’ के सिद्धांत पर योजना को किया जाएगा क्रियान्वित
City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | अतिरिक्त उपायुक्त दलबीर सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एसपीवी (सोलर फोटोवोल्टिक) स्ट्रीट लाइटिंग योजना को संशोधित दिशा-निर्देशों के साथ लागू किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक विद्युत पर निर्भरता को कम करना, ऊर्जा की बचत करना तथा स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
अतिरिक्त उपायुक्त दलबीर सिंह ने बताया कि यह योजना मांग आधारित है और इसे ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के सिद्धांत पर क्रियान्वित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, ब्लॉक समितियों सहित अन्य पात्र ग्रामीण संस्थाओं से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए मांग आमंत्रित की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश स्तर पर 15,500 से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का प्रस्ताव है। सभी सोलर स्ट्रीट लाइट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम(आरएमएस) से युक्त होंगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता, रख-रखाव एवं निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही, इन लाइट पर दीर्घकालीन वारंटी 7 साल की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रति सोलर स्ट्रीट लाइट 13,000 रुपए उपभोक्ता अंश निर्धारित किया गया है, जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी से अतिरिक्त होगा। शेष लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उपभोक्ता अंश जमा होने के पश्चात ही कार्य आदेश जारी किए जाएंगे।एडीसी ने सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बीडीपीओ) को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायतों से मांग का शीघ्र आंकलन करें और पात्र पंचायतों को योजना के लाभों के बारे में जागरूक करें।
