एसबी-89 स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगा 50 प्रतिशत तक अनुदान

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City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों की आय बढ़ाने एवं कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एसबी-89 योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 3 लाख रुपये तक अनुदान दिया जाएगा।

यह जानकारी उपायुक्त अखिल पिलानी ने देते हुए बताया कि इच्छुक अनुसूचित जाति के किसान 15 जनवरी 2026 तक विभाग की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या लक्ष्य से अधिक होने पर लाभार्थियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले किसान को ट्रैक्टर कम से कम 5 वर्षों तक बेचने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई लाभार्थी किसान 5 वर्ष की अवधि से पहले ट्रैक्टर बेचता है तो उसे अनुदान राशि ब्याज सहित विभाग को वापस करनी होगी।

उप निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नूंह डॉ. विरेंद्र देव आर्य ने बताया कि आवेदन करने वाले किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर पंजीकरण, कृषि भूमि का स्वामित्व स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के नाम होना अनिवार्य है। साथ ही लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी तथा अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में किसी भी सरकारी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर पर अनुदान लेने वाले किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

सहायक कृषि अभियंता, नूंह विजय कुमार ने बताया कि चयनित किसानों को ऑनलाइन अनुदान पात्रता प्रमाण पत्र (SEC) जारी किया जाएगा। इसके उपरांत किसान विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर निर्माता से ट्रैक्टर खरीदकर निर्धारित समयावधि में बिल एवं आवश्यक दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, नूंह में जमा करवाएंगे। ट्रैक्टर का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा तथा अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए किसान उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा सहायक कृषि अभियंता कार्यालय, नूंह से संपर्क कर सकते हैं।

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