सिंचाई के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर मिल रहा है सोलर पंप: एडीसी प्रदीप मलिक

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City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो किसान डीजल पंप से सिंचाई कर रहे हैं उन्हें 3 एच पी से 10 एच पी तक के सोलर पंप कुल लागत का 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। क्योंकि डीजल पंप से सिंचाई करने पर किसान का डीजल पर व्यय अधिक होता है तथा पर्यावरण को नुकसान होता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों, कार्बन एमिशन, फुटप्रिंट, मिट्टी की उर्वरता, भूमि गत जल स्तर इत्यादि पर विपरित प्रभाव पड़ता है। सोलर पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर सीधे किसानों को दिये जायेंगे। अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक ने बताया कि सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर 75 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है। प्रदेश सरकार के निर्णय अनुसार वर्ष 2019 से 2023 तक के मौजूदा आवेदकों जिन्होंने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में एक एच.पी. से 10 एच.पी. बिजली आधारित कृषि ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया हुआ है, वे सभी किसान पीएम कुसुम योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार के लक्षित लाभार्थी का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। सोलर पंप वही किसान ले सकते हैं, जिनके पास भूमि हो। किसान को अपने खेत में ही बोरिंग करवा कर देना होगा ताकि पंप स्थापना का कार्य विभाग द्वारा किया जा सके। किसानों को योजना के तहत पंप हेतु आवेदन ऑनलाइन ही करना होगा। इसके लिए विभाग द्वारा कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सोलर ऊर्जा पंप दिया गया है उन्हें इस योजना के तहत पात्र नहीं समझा जाएगा। उन्होंने बताया कि सोलर पंप लगाने के लिए 8 अप्रैल से ऑन लाइन आवेदन शुरु होंगे, किसान saralharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए 21 अप्रैल सायं 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएगें। किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए जिला कार्यालय के परियोजना अधिकारी, सहायक परियोजना अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस में कमरा नंबर 225, प्रथम तल, लघु सचिवालय नूंह में संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों में परिवार पहचान पत्र, आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर का कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप न हो, डीजल पंप का प्रमाण (स्वघोषणा आधार पर), आधार कार्ड तथा भूमि खसरा/फर्द , आवेदक का नाम कृषि भूमि जोतना में (पोर्टल), चयनित किसानों को निवेश आधारित अनुदान पर सोलर पंप हेतु अपने गाँव में अपने स्तर पर बोरिंग कर के सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रावधान करना होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं। उन्होंने बताया कि योजना हेतु वर्ष 2025-26 की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट http://hareda.gov.in पर जाएं।

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