बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत पोर्टल पर आवेदन फार्म 23 जून तक कराएं अपलोड

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City24news/अनिल मोहनिया 
नूंह |जिला परियोजना अधिकारी, शिक्षा विभाग नूंह सगीर अहमद ने बताया कि प्रदेश में नि:शुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत प्रथम या इससे पूर्व की कक्षा में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला देने का प्रावधान है। इस शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत दाखिले हेतु मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा दर्शायी गई सीटों पर दाखिले के लिए 13 जून से 23 जून 2025 तक आयु मानदंड के अनुसार अभिभावकों द्वारा पोर्टल पर आवेदन फार्म अपलोड किया जाना है, जिसकी फिलहाल प्रक्रिया जारी है। इसके पश्चात् अभिभावकों द्वारा आवेदन फार्म भरने के लिए अन्य अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। अत: इच्छुक अभिभावक पोर्टल पर आवेदन फार्म 23 जून तक अपलोड करना सुनिश्चित करें।

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