जमींन की खरीद-फरोख्त करते समय जानबूझकर ईकरारनामे को नजरअंदाज कर पंजीकरण करने पर एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी सहित दो नामजद

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`-बवानिया गांव की पीडित महिलाओं ने एसपी को दी शिकायत पर हुई कार्रवाई
-एसडीजेएम कोर्ट के सम्मन तामील होने पर हुआ मामले का खुलासा
City24news/सुनील दीक्षित 
कनीना | जमींन खरीद-फरोख्त में धोखाधडी करने के आरोप में कनीना सिटी थाना पुलिस ने एसडीएम कार्यालय कनीना के एक कर्मचारी सहित दो व्यक्तियों के विरूद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इस बारे में पीडित महिला पूजा यादव व सुशीला निवासी बवानिया ने पुलिस अधीक्षक नारनौल को दी शिकायत में कहा कि कनीना वासी अशोक व एसडीएम कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर आॅपरेटर देवेंद्र द्वारा उनके साथ फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी कर दी। शिकायत में उन्होंने बताया कि बीती 28 अक्टूबर 2024 को उन्होंने कनीना वासी अशोक से 8 कनाल जमींन 31 लाख रूपये में खरीदी थी। जिसका इंतकाल भी दर्ज हो चुका है। जिमींन की यह राशि अलग-अलग चेक के माध्यम से दी गई थी।
उन्होंने बताया कि उसके पति ने बीती 9 फरवरी 2024 को 5 लाख रूपये ईकरारनामें पर दिए थे। जो भूमि पंजीकरण में मर्ज हो चुके हैं। 12 फरवरी 2025 को पूजा व शुशीला को एसडीजेएम कोर्ट कनीना से जारी नोटिस तामील हुए। जिसमें अशोक कुमार द्वारा 24 मार्च 2023 को एक तथाकथित ईकरारनामा उक्त जमींन देवेंद्र के पक्ष में करवाया हुआ बताया गया। उन्होंने कहा कि इस बात की पहले कभी जानकारी नहीं दी गई। उनके मन में पहले से ही बेईमानी थी। जिसका उनके सामने कोई जिक्र तक नहीं किया गया। आरोपियों ने प्लानिंग के साथ उनसे धोखाधडी की। महिलाओं ने कहा कि अशोक व देवेंद्र ने उनसे राशि ठगने तथा हैरान व परेशान करने की मंशा से अदालत में मुकद्मा दायर करने के कार्य को अंजाम दिया। एसपी से प्राप्त हुए पत्र पर कनीना सिटी थाना पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। थाना इंचार्ज रविंद्र सिंह ने कहा कि जमींन सम्बंधी रिकार्ड का अवलोकन कर जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।  

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