विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर पीओ-एपीओ की ट्रेनिंग शुरू

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City24news/निकिता माधौगढ़िया
रेवाड़ी। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए बुधवार को रेवाड़ी जिला मुख्यालय स्थित जैन पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण सत्र के दौरान डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विकास यादव द्वारा ईवीएम व वीवीपैट का ऑन हैंड प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम व वीवीपैट की संपूर्ण प्रक्रिया बारे बारीकी से जानकारी दी गई। पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों को बताया गया कि उन्हें मतदान के दिन किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना है, किस तरह से पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में मॉक पोल करना है।

 डीसी अभिषेक मीणा ने पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान करवाना बहुत ही संवेदनशील व जिम्मेदारी का काम है और पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को यह कार्य पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव सामग्री को संभालने के बाद पीठासीन अधिकारी अपने बूथ पर पहुंचकर सबसे पहले बूथ का निरीक्षण करें। बूथ के अंदर किसी राजनेता की तस्वीर व स्टीकर इत्यादि नहीं लगा होना चाहिए। यदि कोई तस्वीर है तो उसे ढक दें या फिर कहीं और रखवा दें। मतदान केंद्र में ईवीएम मशीन का स्थान खिडक़ी से दूर होना चाहिए ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे। यह ध्यान रखे कि प्रत्येक मतदाता ईवीएम का बटन स्वयं दबाए। कोई मतदाता कुछ पूछता है तो उसका जवाब बूथ पर नियुक्त पोलिंग पार्टी के सदस्य दे सकते हैं। यह ध्यान रखें कि मतदाता के साथ कोई दूसरा आदमी ईवीएम के समीप ना जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान प्रक्रिया का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की प्रचार-सामग्री नहीं लगी हुई होनी चाहिए।

प्रशिक्षण सत्र के दौरान सीईओ विकास यादव ने कहा कि मतदान केंद्र पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की सारी जिम्मेवारी पोलिंग पार्टी की होती है। ऐसे में पोलिंग स्टाफ को लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का अच्छी प्रकार से अध्ययन अवश्य करें। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागी पीओ-एपीओ को मॉक पोल, 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं-40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने, ईडीसी के लिए फार्म 12-ए, पोस्टल बैलेट के लिए फार्म 12, मतदान केंद्र से संबंधित विभिन्न फार्म के बारे में आवश्यक जानकारी भी दी।

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