नूंह पुलिस अधिकारियों को “अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम, 2019” पर प्रशिक्षण

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City24news/अनिल मोहनिया 
नूंह | नूंह पुलिस विभाग के उप जिला न्यायवादी मनीष कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्जों और सीआईए इंचार्जों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम, 2019 के बारे में प्रशिक्षण दिया। 

इस दौरान उन्होंने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए।

उन्होंने बताया कि यह कानून निवेशकों की सुरक्षा और जनता को पोंजी स्कीमों व धोखाधड़ी वाली जमा योजनाओं से बचाने के लिए बनाया गया है। 

अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की अनियमित जमा योजना चलाना, उसका प्रचार-प्रसार करना या विज्ञापन जारी करना अपराध है। सक्षम प्राधिकारी और नामित न्यायालय को विशेष शक्तियां दी गई हैं ताकि धोखाधड़ी करने वालों की संपत्ति कुर्क कर जमाकर्ताओं को उनकी मेहनत की कमाई वापस दिलाई जा सके। 

मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम में कठोर दंड का प्रावधान है। अनियमित जमा योजनाएं चलाने वालों को 2 से 7 साल तक की कैद और लाखों रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि बार-बार अपराध करने वालों को 10 साल तक की सजा और करोड़ों रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि किसी थाने के अधिकार क्षेत्र में चिटफंड या किसी प्रकार की अनियमित जमा योजना चलती पाई जाए तो तुरंत इस कानून के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से ही जनता को वित्तीय धोखाधड़ी से सुरक्षित किया जा सकेगा।

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