जिला नूंह में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री व वितरण पर पूर्णत: प्रतिबंध

– जिलाधीश अखिल पिलानी ने जनहित में जारी किए आदेश
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिलाधीश एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 व विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 के तहत आदेश पारित कर जिला नूंह की सीमा में किसी भी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री व वितरण, जिसमें ऑनलाइन डिलीवरी भी शामिल है, पर तत्काल प्रभाव से पूर्णत: प्रतिबंधित लगाया है।
जिलाधीश ने इन आदेशों में स्पष्टï किया है कि विस्फोटक अधिनियम व विस्फोटक नियम के तहत पहले से जारी पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री संबंधी सभी प्रकार के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इन आदेशों की अनुपालना संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट व संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इन आदेशों की किसी भी प्रकार की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 व विस्फोटक अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने आदेश दिए हैं कि संबंधित विभाग एवं एजेंसी इन आदेशों की अनुपालना कड़ाई से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि यह आदेश जनहित में पटाखों के प्रयोग से जनजीवन के स्वास्थ्य को बचाने व पर्यावरण के गंभीर खतरे को रोकने, आगजनी, ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं से बचने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। पटाखों का प्रभाव बच्चों, बुजुुर्गों व बीमार लोगों पर अत्यधिक पड़ता है, इसलिए सभी की सुरक्षा, स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।