व्यक्ति ने हाईकोर्ट के सम्मन फाडकर कोर्ट कर्मचारी के साथ की गाली गलौच

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गिरफतार कर भेजा न्यायिक हिरासत में
City24news/हरिओम भारद्वाज
होडल | थानांतर्गत गांव निवासी एक व्यक्ति द्वारा चंडीगढ हाईकोर्ट के सम्मन फाडे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर किया है। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राजेंद्र सिंह पी.एस. ने न्यायालय को दी दरखास्त में बताया कि किसी मुकदमे में पलवल नाजिर ब्रांच से 18 अगस्त को होडल नाजिर ब्रांच को सम्मन तामील के लिए प्राप्त हुए। नायब नाजिर ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रर में दर्ज करके हलका के अनुसार 16 अगस्त को उसे तामील के लिए दे दिए थे, जिसकी आगामी तारीख पेशी 15 अक्तूबर होनी है। दरखास्त में बताया कि वह गांव पैँगलतू निवासी गोविंद व छोटे के सम्मन तामील कराने के लिए गया तो वहां भगवती नाम की महिला मिली, जिसने अपने आप को गोविंद की पत्नी बताया था। उक्त महिला ने बताया कि गोविंद की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उक्त महिला ने राहुल नामक व्यक्ति को मौके पर बुलाया , जिसने हाईकोर्ट के दोनों सम्मनों को पढकर फाड दिया और उसके साथ धक्का मुक्की व गाली गलौच कर कहा कि उसकी ऊपर तक पहुंच है, कुछ नहीं बिगडेगा। बाद में पुलिस ने मामले में आरोपित गांव निवासी राहुल को गिरफतार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।  

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