आदेश आगामी 06 अक्टूबर तक रहेंगे लागू, अवहेलना होने पर होगी सख्त कार्यवाही

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City24news/कविता गौड़
फरीदाबाद | जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि हरियाणा विधानसभा के आगामी आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। कोई भी ऐसी ताकत जो फरीदाबाद जिले के भीतर शांति को अस्थिर करेगी और अनधिकृत रैलियों, धरनों के आयोजन की योजना बनाकर और अन्य आंदोलन विधियों का सहारा लेकर आदर्श आचार संहिता के दिशानिदेर्शों/निर्देशों का उल्लंघन करने की कोशिश करेगी, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने से रोकने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला फरीदाबाद की सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए जाते हैं कि सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार या व्यक्ति प्रशासन द्वारा जारी नियमों व शर्तों का पालन करेंगे। फरीदाबाद जिले की सीमा के भीतर यह आदेश 16 अगस्त को शून्य काल से 06.10.2024 तक की अवधि के लिए लागू रहेंगे। नियमों की अवहेलना किए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि हरियाणा विधान सभा के आम चुनाव 2024 के दौरान और वैध रूप से नियोजित व्यक्तियों को किसी भी बाधा, परेशानी या चोट से बचने के लिए और मानव जीवन और संपत्ति को खतरे में डालने, सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करने और दंगों और झगड़े का कारण बनने से रोकने तथा भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के निदेर्शों के उल्लंघन करने को रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और सभी व्यक्तियों को नियमों और शर्तों की पालन सुनिश्चित करनी होगी। जैसे कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार या व्यक्ति किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मतभेदों को बढ़ाए या आपसी नफरत पैदा करे या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा करे। अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना, जब की जाती है, तो उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित होगी। पार्टियां और उम्मीदवार किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना से परहेज करेंगे, जो अन्य दलों के नेताओं या कार्यकतार्ओं की गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। असत्यापित आरोपों या विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकतार्ओं की आलोचना से बचा जाएगा। वोट हासिल करने के लिए जाति या सांप्रदायिक भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा। मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाएगा। सभी दल और उम्मीदवार उन सभी गतिविधियों से पूरी ईमानदारी से दूर रहेंगे जो चुनाव कानून के तहत “भ्रष्ट आचरण” और अपराध हैं, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना और मतदान केंद्रों से मतदाताओं को सभी स्थानों पर ले जाना। प्रत्येक व्यक्ति के घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, चाहे राजनीतिक दल या उम्मीदवार उसके राजनीतिक विचारों या गतिविधियों से कितना भी नाराज क्यों न हों। किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के विचारों या गतिविधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन या घरों के सामने धरना आयोजित नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या व्यक्ति अपने जिला मनीस अनुयायियों को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर की दीवार आदि का उपयोग उसकी अनुमति के बिना झंडा फहराने, बैनर टांगने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए नहीं करने देगा। राजनीतिक दल और उम्मीदवार तथा व्यक्ति यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा उत्पन्न न करें। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक मौखिक या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपनी पार्टी के पर्चे बांटकर ऐसी जगह पर जुलूस नहीं निकालेंगे जहाँ दुसरे दल की रैली या जुलूस निकल रहा हो। एक दल द्वारा जुलूस उन स्थानों पर नहीं निकाला जाएगा जहां दूसरी पार्टी द्वारा सभाएं आयोजित की जाएंगी। एक दल द्वारा जारी किए गए पोस्टर दूसरी पार्टी के कार्यकतार्ओं द्वारा नहीं हटाए जाएंगे। दल, उम्मीदवार और अन्य व्यक्ति स्थानीय पुलिस अधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में समय से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके। किसी पार्टी या अभ्यर्थी को पहले से पता लगाना होगा कि प्रस्तावित सभा स्थल पर कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है या नहीं, यदि ऐसे आदेश हैं तो उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित है तो उसे समय रहते प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकर या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करना है तो पार्टी या अभ्यर्थी या ऐसे व्यक्ति संबंधित प्राधिकारी को समय रहते आवेदन करेंगे और ऐसी अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करेंगे। किसी बैठक के आयोजकों को बैठक में व्यवधान डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता लेनी होगी। आयोजक स्वयं ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। जुलूस का आयोजन करने वाली पार्टी या प्रतिभागी या व्यक्ति जुलूस शुरू करने का समय और स्थान, अपनाए जाने वाले मार्ग और जुलूस समाप्त होने का समय और स्थान पहले ही तय कर लेंगे। आयोजकों को कार्यक्रम की अग्रिम सूचना स्थानीय पुलिस अधिकारियों को देनी होगी ताकि वे आवश्यक व्यवस्था कर सकें। किसी अन्य राजनीतिक दल के सदस्य या उनके नेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पुतलों को ले जाना, सार्वजनिक रूप से ऐसे पुतलों को जलाना और इस तरह के अन्य रूपों का प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा समर्थित नहीं किया जाएगा।

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