आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना नियत समय पर उपलब्ध नहीं करवाने पर सूचना आयुक्त ने पूर्व सरपंच पर ठोका 25 हजार का जुर्माना

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कनीना विकास खंड के गांव रसूलपुर की पंचायत का मामला
City24news/सुनील दीक्षित
कनीना
। कनीना विकास खंड के गांव रसूलपुर निवासी वार्ड 4 के पंचायत सद्स्य रामसिंह यादव द्वारा गांव के पूर्व सरपंच से मांगी गई आरटीआई का जवाब न देने के आरोप में पंचकूला स्थित राज्य सूचना आयुक्त प्रदीप शेखावत ने सरपंच उमेद सिंह पर 25 रूपये का जुर्माना ठोका है। रामसिंह यादव ने आरटीआई सम्बंधी कागजात पेश करते हुए बताया कि उन्होंने वर्ष 2019 में सरपंच से गांव के विकास कार्यों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थी। जिसे नियत समय में उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसके चलते प्रार्थी ने सक्षम अथोरिटी को अपील की। वहां पर भी सूचना न मिलने के चलते मामला राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अपील केस नम्बर 7595-2019 में आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत 2019 एवं 2022 में तत्कालीन सरपंच उमेद सिंह व करण सिंह ग्राम सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। गांव की सरपंच सुरेखा व ग्राम सचिव राजपाल की उपस्थिति में बीती 21 नवंबर 2024 को सुनवाई की गई। जिसमें उन्होंनें आयोग को बताया कि अपीलकर्ता को अपेक्षित जानकारी प्रदान कर दी गई है। आयोग द्वारा उठाए गए सवाल पर एसपीआईओ राजपाल ने कहा कि ग्राम सचिव करण सिंह का स्थानांतरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी उमेद, तत्कालीन सरपंच एवं उसका प्रतिनिधि आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। नियत समय पर आरटीआई उपलब्ध करवाना उनके लापरवाह रवैये को स्पष्ट रूप से इंगित करता है।
आयोग ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 20 (1) के प्रावधानों के अनुसार तत्कालीन सरजंच उमेद सिंह पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसे 26 नवंबर 2025 तक अदा करने के निर्देश दिए गए हैं।
 

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