बागोत के मोहित के शव को आज शुक्रवार को रिसीव करेगें परिजन
-सुसाइड केस में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पर कैलाशचंद ने जताई संतुष्टि
-सुबह 8 बजे रिसीव कर परिजन शव को ले जाएगें काशी के मणिकर्णिका घाट
-परिजन भी रहेगें साथ, वहीं पर किया जाएगा अंतिम संस्कार
-56 दिन से मोर्चरी में रखे शव को मिलेगी मुक्ति
City24news/सुनील दीक्षित
कनीना | कनीना सब डिवीजन के गांव बाागोत निवासी 26 वर्षीय युवक, मोहित सुसाइड केस में बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश से संतुष्ट हुए वादी कैलाशचंद आज शक्रवार 7 फरवरी को अधिकारियों की उपस्थिति में उप नागरिक अस्पताल से शव को रिसीव करेगें ओर काशी के मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार करने के लिए कूच करेगें। इस बाबत बृहस्पतिवार को कनीना के एसडीएम डाॅ जितेंद्र सिंह अहलावत, थाना इंचार्ज निरीक्षक मुकेश कुमार की टीम बागोत पंहुची ओर कैलाशचंद व उसके परिजनों से बातचीत की। कैलाशचंद ने अधिकारियों से हाईकोर्ट के नोटिस को रिसीव कर लिया ओर आदेश पर संतोष जाहिर करते हुए युवक के शव का दाह संस्कार करने पर सहमति दी।
बुधवार को चंडीगढ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायधीश हरप्रीत सिंह बरार के समक्ष पेश हुए कैलाश चंद एंव उनके अधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू,मनदीप कौर,कमल गुप्ता,सत नारायण यादव, राघव गुलाटी ने केस की पैरवी की। जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर डीएजी सुखदीप परमार को एसआईटी को दुबारा से गठित करने तथा अन्य जिले के एसपी से आरोपों की जांच करवाने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान पीडित पक्ष की ओर से बीती 26 जनवरी को प्राकाश्तिा एक अखबार की कटिंग भी पेश की गई जिसमें आरोपियों को क्लीन चिट देने सम्बंधी खबर प्रकाशित हुई थी। जिस पर कोर्ट ने कथित अभियुक्तों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करने और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सहित एसआईटी के गठन के आदेश दिए। जिससे सही व निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके। साथ ही कैलाशचंद को 3 दिन की अवधि के भीतर अपने मृत बेटे के शव का दाह संस्कार करने के आदेश दिए। यदि याचिकाकर्ता 3 दिनों के भीतर मृतक के शरीर का दावा करने में विफल रहता है, तो रेड क्रॉस के अधिकारियों को उसी के अनुसार अंतिम संस्कार करने की स्वतंत्रता होगी।
उल्ल्ेखनीय है कि युवक मोहित ने बीती 13 दिसबर की रात्री के समय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसकी सुचना मिलने पर पुलिस मौके पर पंहुची ओर शव को कब्जे में लेकर उसे उप नागरिक अस्पताल कनीना भिजवाया। जहां 14 दिसंबर को उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया। मृतक के पिता कैलाशचंद ने पूर्व मंत्री सहित 8 व्यक्तियों के विरूध केस दर्ज करने की मांग करते हुए युवक का अंतिम सस्कार न करने पर अडा हुआ था। पिछले 56 दिन से मोहित का शव उप नागरिक अस्पताल कनीना के फ्रीजर में रखा हुआ है। जिसका समय-समय पर चिकित्सक निरीक्षण कर रहे थे। वादी एंव प्रतिवादी पक्ष हाईकोर्ट के आदेश जारी होने की ओर टकटकी लगाए बैठे थे।
* बागोत पंहुचे एसडीएम डाॅ जितेंद्र सिंह अहलावत ने कहा कि बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट का नोटिस कैलाशचंद को दिया गया जिसे रिसीव कर लिया गया है। उन्होंने शुक्रवार सुबह 8 बजे अस्पताल की मोर्चरी से दाह संस्कार करने के लिए शव लेने को कहा है।
* कनीना सदर थाना इंचार्ज निरीक्षक मुकेश कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर मुदई की ओर से संतुष्टि जताई गई है। उनकी ओर से शुक्रवार सुबह शव लिया जायेगा।
* पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट के एडवाकेट सत्यारायण यादव ने बताया वादी पक्षकार की ओर से एसपी की जांच व एसआईटी के गठन पर सवाल उठाए गए थे। जिस पर न्यायधीश हरप्रीत सिंह बरार ने इसकी जांच दूसरे जिले के एसपी से करवाने तथा दूसरी एसआईटी का गठन करने के आदेश दिए। इसके अलावा मृतक युवक का तीन दिन में दाह संस्कार करने का भी आदेश दिए थे। मृतक के वारिस संस्कार नहीं करते हैं तो रैडक्राॅस के अधिकारी इसका दाह संस्कार करवाए।