दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार से नूंह जिले की महिलाओं को मिलेगा लाभ – उपायुक्त अखिल पिलानी
-वर्तमान में जिला नूंह में योजना के पात्र लाभर्थियों की संख्या है 37 हजार 728
City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक व दूरदर्शी कदम उठाते हुए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे का विस्तार किया है। इस योजना से जिला नूंह में भी पात्र महिलाओं को आर्थिक मजबूती का संबल प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला में योजना के पात्र लाभर्थियों की संख्या 37 हजार 728 है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाओं को पहले की तरह 21 सौ रुपये प्रतिमाह की सहायता निरंतर मिलती रहेगी।
योजना के विस्तार के तहत जोड़ी गईं तीन नई श्रेणियां
उपायुक्त ने बताया कि सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाडो लक्ष्मी योजना में तीन नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं। इन श्रेणियों के लिए पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए तथा लाभ अधिकतम तीन बच्चों तक सीमित रहेगा।
उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हुए 10वीं या 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, ऐसी माताओं को भी अब 2100 रुपये प्रतिमाह का लाभ मिलेगा।
वहीं दूसरी श्रेणी में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जिनके बच्चे भारत सरकार के निपुण मिशन के तहत कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, उन बच्चों की माताएं भी योजना की पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि श्रेणी तीन में
पोषण ट्रैकर में दर्ज कोई बच्चा जो पहले कुपोषित या एनीमिया से ग्रस्त था और माताओं के निरंतर प्रयासों से स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है, तो ऐसी माताओं को भी 2100 रुपये प्रतिमाह का लाभ दिया जाएगा। इस श्रेणी के लिए भी पारिवारिक आय सीमा 1.80 लाख रुपये निर्धारित है।
राज्य सरकार की महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की नई पहल
उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाते हुए महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में भी नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब 2100 रुपये की मासिक सहायता में से 1100 रुपये सीधे महिला के खाते में जमा होंगे, जबकि शेष एक हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में सुरक्षित किए जाएंगे। यह राशि ब्याज सहित लाभार्थी महिला को प्राप्त होगी। साथ ही, लाभार्थी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में यह राशि तुरंत उसके नामित व्यक्ति को प्रदान करने का भी प्रावधान किया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि जिले में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की मजबूत आधारशिला बन चुकी है। उन्होंने जिले की पात्र महिलाओं से आह्वान किया कि वे इस जनकल्याणकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और किसी भी जानकारी अथवा सहायता के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें।
