शहरी व नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाने के लिए जिलाधीश ने की ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति
City24news/हरिओम भारद्वाज
होडल | जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने पलवल/होडल/हथीन/पृथला में शहरी/नियंत्रित क्षेत्र में अवैध-अनाधिकृत निर्माणों/उपनिवेशीकरण के विध्वंस के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-16(।) और 17(॥) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जिला नगर योजनाकार पलवल नरेंद्र नैन को अक्तूबर माह के दौरान 25 अक्तूबर तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिला नगर योजनाकार कार्यालय की ओर से मंगलवार को पलवल/होडल/हथीन/पृथला में शहरी/नियंत्रित क्षेत्र में अवैध-अनाधिकृत निर्माणों/उपनिवेशीकरण को गिराने की प्रक्रिया अमल में लाई गई, जो 16 अक्तूबर, 21 अक्तूबर, 23 अक्तूबर व 25 अक्तूबर को भी जारी रहेगी।
जिलाधीश ने आदेश किए कि सभी संबंधित अधिकारी एवं विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासन के अधीन भूमि पर किसी भी न्यायालय से कोई रोक, यथास्थिति आदि न हो तथा उपरोक्त कार्यवाही पर कार्य या कार्य नियमानुसार हो। विषय भूमि का सीमांकन कार्य भी नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया है और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन। उन्होंने इस संबंध में जारी विभिन्न सीपीसीबी/अन्य सभी सक्षम प्राधिकारियों के दिशानिर्देशों के अनुसार धूल नियंत्रण के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए