जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुट गया है
लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी मनमानी खर्च नहीं कर सकेंगे
प्रत्याशियों के खर्चों पर निगाह रखने के लिए टीमें बनाई गई
उन्हें निर्वाचन आयोग को पाई-पाई का हिसाब देना
समाचार गेट/अंतराम महलोनिया
गुरुग्राम: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के तहत नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक कर उन्हें चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुसार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने बारे निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि अगले दो महीने चुनाव से महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं है ऐसे में बेहतर समन्वय के साथ हिदायतों की पालना करते हुए चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन करवाना है।
वहीं एक प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपये खर्च कर सकेगा। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को नया बैंक अकाउंट खुलवाना होगा। जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही चुनावी खर्च मीटर शुरू हो जाएगा। चुनाव के दौरान होने वाले खर्च का एक एक रुपये का हिसाब आयोग को बताना होगा। प्रत्याशियों को छोटे से छोटे सामान की खरीद का हिसाब देना होगा।
– नाश्ते में पांच पूड़ी के साथ एक सब्जी और एक मिठाई के लिए 75 रुपए खर्च ही कर सकेगा।
– एक चाय और एक समोसे के लिए 15 रुपये, जिसमें एक समोसा 10 रुपये, एक चाय 5 रुपये की होगी।
– लंच पैकेट के लिए 60 रुपये खर्च कर सकेंगे।
– इसके अलावा भोजन पर प्रति प्लेट 90 रुपये खर्च कर सकते हैं।
– पानी की बोतल 20 रुपये व कॉफी के लिए 15 रुपये खर्च कर सकेंगे।
– ध्वनि व्यवस्था के लिए एक माइक दो हॉर्न का सेट लेने पर प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से चुनाव खर्च के हिसाब से तय किया गया है।
लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी मनमानी खर्च नहीं कर सकेंगे। उन्हें निर्वाचन आयोग को पाई-पाई का हिसाब देना होगा। चुनाव में सांसद की कुर्सी हासिल करने को प्रचार के दौरान अपने समर्थकों को एक चाय व एक समोसे के लिए पर खर्च होने वाले रुपयों का हिसाब देना होगा।