पुलिस पर हमला करने के चार दोषी भाईयों को अदालत ने सुनाई सात – सात साल की सजा

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सभी पर 18 -18 हजार रुपये का जुर्माना, सात साल पहले हमला कर पुलिस हिरासत से छुडाया था हत्या आरोपी
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह । तावड़ू के कांगरका गांव में करीब सात साल पहले पुलिस टीम पर हमला करने के चार भाइयों को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुशील कुमार की अदालत ने दोषी माना है। जिन्हे सात-सात साल की सजा देने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा 18-18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषियों को एक महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। वर्ष 2018 में दोषियों ने नूंह सीआईए टीम पर हमला कर हत्या के एक आरोपी को छुडा लिया था। 

उप-पुलिस अधीक्षक मुख्यालय नूंह हरिंद्र कुमार ने बताया कि 12 जनवरी वर्ष 2018 को हत्या के एक मामले में आरोपी जाकिर निवासी कांगरका को नूंह सीआईए टीम ने उनके मकान से दबोचा था। जिनके शोर मचाने पर उनके परिजन आए, जिन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग भी की गई। हमला करने वालो में एक ही परिवार के लोग शामिल थे। हमले में एसआई भगत सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ था। जिनके बयान पर तावडू सदर थाना पुलिस ने दस आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। जिनमें चार महिलाओं सहित छह को पुलिस जांच में निर्दोष पाया गया। जाकिर ,खुर्शीद, शरीफ और ताहिर उर्फ छोटा की गिरफ्तारी हुई।

उप-पुलिस अधीक्षक मुख्यालय नूंह ने आगे बताया कि पुलिस ने शुरुआत में ही सभी प्रकार के जरूरी सबूत जुटा लिए थे। जिनमें हमले के दौरान प्रयोग करने वाले हथियार, लाठी आदि था। जुटाए गए सभी जरूरी साक्ष्यों के आधार पर अदालत में मजबूती से पैरवी की गई। करीब सात साल तक मामले की सुनवाई हुई। बीते तीन जनवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश सुशील कुमार की अदालत ने आरोपी जाकिर खुर्शीद ,शरीफ और ताहिर को दोषी ठहराया। मंगलवार को अदालत ने चारों भाइयों को अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सात वर्ष कारावास सहित 18- 18 हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर सभी को सजा के तौर पर एक महिना जेल में बिताना होगा।

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