स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील चैट करने वाले एक आरोपी को अदालत ने सुनाई पांच साल की सजा

City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | स्कूली बच्चों की ऑनलाइन कक्षा के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील तस्वीरें शेयर करने के मामले में अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरू कंबोज की विशेष पोक्सो अदालत ने आरोपी को पांच साल कैद और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला जनवरी 2022 का है, जब आरोपी ने स्कूल की ऑनलाइन क्लास के दौरान आपत्तिजनक हरकत की थी।
गौरतलब है कि 27 जनवरी 2022 को एक स्कूल की व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन कक्षा चल रही थी। आरोपी ने क्लास में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजी। अध्यापिका ने उसे किसी छात्र का अभिभावक समझकर ग्रुप में जोड़ लिया। कुछ देर बाद ही आरोपी ने अश्लील तस्वीरें शेयर कीं और अध्यापिका से भी अश्लील चैट करने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रधानाचार्य और स्कूल प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। अध्यापिका ने महिला थाना नूंह में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आइटी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए गुरुवार को आरोपी को दोषी करार दिया और शुक्रवार को सजा का ऐलान किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरू कंबोज की अदालत ने आरोपी को 5 साल की सजा और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह फैसला समाज में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और साइबर अपराधों पर सख्ती का एक उदाहरण है। अदालत का यह निर्णय ऑनलाइन अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देता है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद करेगा।