नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने वाले आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा, 58 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया ।

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City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | जिले की फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर उसे गर्भवती करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 58 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सहायक पुलिस अधीक्षक नूंह आयुष यादव ने बताया कि मामला 1 जून 2020 का है। सदर थाना फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ एक आरोपी ने जबरन दुष्कर्म किया था। पीड़िता को जान से मारने व घटना किसी को बताने पर परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दी थी । डर के कारण पीड़िता ने काफी समय तक किसी को कुछ नहीं बताया । बाद में जब उसकी तबीयत बिगड़ी और जांच हुई तो पता चला कि वह गर्भवती है । इसके बाद पीड़िता ने पूरी आपबीती बताई और आरोपी की पहचान हुई । पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जरूरी मैडिकल, तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा लिए थे । डीएनए जांच में भी बच्चे का पिता भी आरोपी ही पाया गया। करीब साढ़े पांच साल चली सुनवाई के बाद डॉ. आशु संजीव टिंजन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक विशेष पोक्सो अदालत-सह-चिल्ड्रन कोर्ट, नूंह ने 15 नवंबर को आरोपी को दोषी करार दिया और बुधवार 19 नवंबर को सजा का ऐलान किया । अदालत ने चार गंभीर धाराओं में सजा सुनाई है । सभी धाराओं को सजाएं एक साथ चलेंगी । दोषी को कुल 20 वर्ष जेल में रहना होगा । जांच-पड़ताल व ट्रायल के दौरान बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित कर दिया गया है । विशेष अभियोजक ने कहा कि यह सजा समाज को कड़ा संदेश देती है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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