नाबालिग से दुष्कर्म केस में दोषी को 10 साल कठोर कारावास व 25 हजार जुर्माना ।

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City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | नूंह जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के गांव के निवासी इरशाद उर्फ गजनबी पुत्र शमशू को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के मामले में दस वर्ष के कठोर कारावास और कुल पच्चीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने एक दिसंबर को आरोपी को दोषी ठहराया और बुधवार तीन दिसंबर को सजा का ऐलान किया ।

एएसपी आयुष यादव ने बताया कि घटना 23 जुलाई 2024 की रात करीब दस बजे की है। पीड़िता अपने मवेशियों को बदलने पुराने मकान में गई थी जहां पहले से मौजूद आरोपी इरशाद उसे जबरन खींचकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जाने से पहले उसने जान से मारने की धमकी भी दी। घर आकर अपने पिता हसन को पूरी आपबीती सुनाई। शिकायत पर 26 जुलाई 2024 को फिरोजपुर झिरका थाने में एफआईआर दर्ज हुई। नूंह पुलिस ने तत्काल इरशाद को गिरफ्तार कर सबूत जुटाए और चार्जशीट दाखिल की। नूंह पुलिस की दमदार व उत्कृष्ट पैरवी एवं जुटाए गए सबूतों के आधार पर करीब सोलह महीने चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं में भी उसे दोषी पाया । जांच के दौरान जेल में बिताया गया समय इसमें समायोजित कर दिया गया है। दोषी द्वारा जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त चार माह की कैद भी भुगतनी होगी। कोर्ट ने उसे तुरंत जिला कारागार नूंह भेजने के आदेश दिए हैं। यह सजा नूंह जिले में बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों पर सख्त कार्रवाई का स्पष्ट संदेश देती है।

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