हैप्पी योजना से 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा सुविधा का उठाएं लाभ- उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा
हैप्पी योजना से अंत्योदय परिवारों को प्रति वर्ष रोडवेज बसों में मिलती है मुफ्त यात्रा की सुविधा
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह । उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के कल्याण एवं उत्थान के लिए हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) शुरू की है। इस योजना के क्रियान्वित होने से हरियाणा प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा करने का लाभ मिलता है। इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध करा रही है। इस योजना के अंतर्गत, अंत्योदय परिवारों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाता है।
*’हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का मुख्य लक्ष्य*
प्रदेश सरकार की ‘हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अंत्योदय परिवारों को बिना किसी शुल्क के रोडवेज बसों में यात्रा करने का मौका देना है, ताकि उनके जीवनस्तर में सुधार हो सके। इस योजना के लागू होने से अब अंत्योदय परिवार के सदस्य आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकेंगे। यह योजना अंत्योदय परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का लाभ केवल ऐसे परिवारों को मिलेगा, जिन परिवारों में 3 से ज्यादा सदस्य हैं और उनकी परिवारिक सालाना आय एक लाख रुपए से कम है। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर साल 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का लाभ दिया जाएगा।
*’हैप्पी योजना के लिए पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज*
– आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
– हरियाणा के अंत्योदय परिवार ही हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के लिए पात्र होंगे।
– आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
– जिन परिवारों में 3 से अधिक सदस्य होंगे वे परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
– हैप्पी योजना का कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, वार्षिक आय प्रमाण पत्र व मोबाइल नंबर के साथ नजदीकी परिवहन डिपो में संपर्क कर सकते हैं।