निराश्रित बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मजबूत पहल
-हरियाणा सरकार दे रही है 2100 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता : उपायुक्त अखिल पिलान
-जिला में 6501 निराश्रित बच्चों को दी जा रही है आर्थिक सहायता
City24News/अनिल मोहनिया
नूंह | जिला उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग के माध्यम से निराश्रित बच्चों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जिला में ऐसे 6501 पात्र निराश्रित बच्चों को प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें और शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित न रहें।
उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि यह सहायता उन बच्चों को दी जा रही है जिनकी आयु 21 वर्ष तक है और जो माता-पिता की मृत्यु, लंबे समय से अभिभावकीय देखभाल से वंचित होने, माता-पिता के एक वर्ष या उससे अधिक की सजा भुगतने अथवा मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण बेसहारा हो गए हैं। इसके साथ ही पात्रता के लिए यह आवश्यक है कि माता-पिता अथवा अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न हो। योजना के अंतर्गत एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को 2100 रुपए प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास बेसहारा होने का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र तथा हरियाणा राज्य में कम से कम पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि से निवास का प्रमाण होना आवश्यक है। निवास प्रमाण के रूप में फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड अथवा अन्य मान्य दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियां स्वीकार की जाएंगी। इसके अतिरिक्त परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदक के पास उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो वह अन्य उपयुक्त प्रमाण पत्रों के साथ हरियाणा में पिछले पांच वर्षों से निवास का हलफनामा प्रस्तुत कर सकता है। उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी अन्य सरकारी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो ऐसे मामलों में इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
उपायुक्त ने पात्र लाभार्थियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर आवेदन करें, ताकि समय पर सहायता सुनिश्चित की जा सके और निराश्रित बच्चों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।
