सुप्रीम कोर्ट में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक होगा स्पेशल लोक अदालत का आयोजन : सीजेएम तैय्यब हुसैन

0

ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-कंसिलीएटॉरी बैठकें होंगी आयोजित
विशेष लोक अदालत मेंअपना पक्ष रखने के लिए 28 जुलाई तक स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में करें
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी 29 जुलाई 2024 से तीन अगस्त 2024 तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय से चलने वाले केस से संबंधित पार्टियां यदि विशेष लोक अदालत के सामने अपना पक्ष रखना चाहती है तो वे 28 जुलाई से पहले स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं। 

सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण तैय्यब हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत स्थानीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री-कंसिलीएटॉरी बैठकें आयोजित की जाएगी जिसमें पार्टियों के मध्य सुलह की संभावनाओं को परखते हुए ऐसे मामलों पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में पार्टी सरकार है ऐसे मामले विशेष लोक अदालत में निपटाए जाने की संभावना है।

स्पेशल लोक अदालत में इन मामलों को किया जाएगा शामिल
सीजेएम ने बताया कि स्पेशल लोक अदालत में श्रम मामले, चैक बाउंस मामले (सेक्शन-138 एन.आई. एक्ट), दुर्घटना क्लेम मामले (मोटर दुर्घटना क्लेम), उपभोक्ता संरक्षण मामले, स्थानान्तरण याचिकाएं (सिविल एवं आपराधिक), धन-वसूली से संबंधित मामले, आपराधिक मिश्रित मामले, अन्य मुआवजा संबंधी मामले, पारिवारिक कानूनी मामले सेवाओं से संबंधित मामले, किराया संबंधी मामले, शैक्षणिक मामले, भरण-पोषण संबंधित मुद्दे, बंधक मामले, भूमि विवाद मामले, अन्य सिविल मामले शामिल किए जाएंगे। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में सम्पर्क / कॉल करें या संबंधित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की वेबसाइट पर जाएं व पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी., चंडीगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ से सम्पर्क करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *