दुकानों को नुकसान न पहुंचाने के हाईकोर्ट के आदेश पर दुकानदारों ने जताई खुशी

City24news@सुनील दीक्षित
कनीना | पंचायत समिति कनीना के कार्यकारी अधिकारी द्वारा पंचायत समिति की 54.6 कनाल जमींन पर बनने वाले लघु सचिवालय एवं उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन निर्माण को लेकर वर्ष 2019 में करीब 154 दुकानों को खाली कराने के लिए जारी किए गए नोटिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायधीश ने दुकानदारों को राहत प्रदान की है। 8 फरवरी को चंडीगढ में हुई सुनवाई के दौरान दुकानदारों का प्रतिनिधमंडल एवं अधिवक्ता मनोज तंवर की ओर से केस की पैरवी की गई। जिसमें कोर्ट ने सरकार एवं पंचायत समिति द्वारा दुकानों को नुकसान न पंहुचाने का आदेश दिया है। कोर्ट के फैसले को लेकर दुकानदारों महेश बोहरा, गोविंद यादव, नीरज,मुकेश मित्तल, चंचल अरोड़ा, नवीन यादव, संदीप जाजू, विजय,प्रभात यादव, श्याम सुंदर महाशय,रतन सिंह, बजरंग,चौधरी श्रीचंद, संतलाल, अमर सिंह, विकास शर्मा, रूपराम, विक्रम सेन, दिनेश शर्मा ने राहत महसूस की है।