आईएमटी रोजका मेव क्षेत्र में धारा 163 लागू

-पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने व घातक हथियार लेकर चलने पर लगाया प्रतिबंध*
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आईएमटी रोजका मेव के लिए एचएसआईआईडीसी द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में तथा इसके आसपास, जिसमें गांव धीरधोका, पुलिस स्टेशन रोजका मेव क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन स्थल भी शामिल है, के आसपास सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया है कि इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी हथियार,आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठियां, बरछा, भाला, कुल्हाड़ी, जेलियां, गंडासी, चाकू, साइकिल चेन व अन्य सामान जिससे चोट पहुंचाई जा सकती हो (धार्मिक प्रतीक चिन्ह के रूप में कृपाण को छोड़कर), को साथ लेकर नहीं चल सकता है। यह घातक हथियार लेकर चलने से सरकारी विकास गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है या अन्य लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाया जा सकता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं, जोकि आगामी 4 अगस्त तक लागू रहेंगे। यह आदेश पुलिस कर्मियों, लोक सेवकों या सरकारी कार्यों में लगे एचएसआईआईडीसी अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
यह आदेश तहसीलों, खंडों, नगर पालिका कार्यालयों, पुलिस स्टेशनों, बस स्टैंडों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए गए हैं। इस आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए पुलिस अधीक्षक नूंह तथा ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिम्मेदार होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।