38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के मद्देनजर लागू की धारा 163 : जिलाधीश विक्रम सिंह
City24news/ब्यूरो
फरीदाबाद। जिलाधीश विक्रम सिंह ने 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला-2025 के दौरान 07 फरवरी से 23 फरवरी तक मेला परिसर में अप्रिय घटना से निपटने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला-2025 स्थलों को अस्थायी क्षेत्र घोषित किया गया है।
जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि लोग मेले के दौरान किसी भी प्रकार के हथियारों के साथ न आएं इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा लेकिन यदि कोई मेले के सुचारू संचालन में बाधा, गड़बड़ी या हस्तक्षेप पैदा करने का प्रयास करता है अथवा इसके अलावा, तेजी से विकसित हो रही तकनीक के इस युग में, ड्रोन जैसे मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) मेले में प्रयोग करता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।