सुरक्षित वाहन पाॅलिसी के अंतर्गत एसडीएम ने स्कूल संचालकों को दिए जरूरी दिशा-निर्देश
City24news/सुनील दीक्षित
कनीना | स्कूल बस हादसे के बाद उपमंडल प्रशासन की ओर से तगडी व्यवस्था बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसीी कडी में मंगलवार को नगरपालिका कार्यालय में बैठक का आयोजन किया जिसमें एसडीएम सुरेंद्र सिंह तथा डीएसपी महेंद्र सिंह ने निजी विद्यालयों के संचालकों व प्रबुधजनों को जागरूक किया। स्कूल संचालकों ने भी सुरक्षा बंदोबस्त पर सुझाव दिए।
एसडीएम सुरेन्द्र सिंह ने बैठक में निर्देश दिए कि राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार स्कूल बसों की स्पीड पचास किमी प्रति घंटा से अधिक नहीं हो तथा भीड भाड वाले स्थानों पर तीस किमी प्रति घंटा होनी चाहिए। बसों में एल्कोंसेंसर व स्पीड गर्वनर लगे हों, स्कूल वाहन का रंग पीला हो तथा आगे एवं पिछे स्कूल वाहन लिखा होना चाहिए। वाहन के अंदर एक अटेंडेंट व एक महिला हैल्पर अवश्य होनी चाहिए। स्कूल वाहन छात्रों को स्कूल संस्थान के अन्दर से ही छात्रों को बैठाना एवं उतरना चाहिए। वाहन चालक के वैध दस्तावेज की फोटो काँपी वाहन में रखा होना चाहिए जिसे जांच अधिकारी मांगें तो आसानी से दिखाया जा सके। एसडीएम ने निजि स्कूल संचालकों के सम्मुख आ रही समस्याओं के निदान हेतु भी प्रसासन का हर सहयोग देने का भरोसा दिलवाया।