खेतों में सोलर पैनल कनैक्शन के लिए इंतजार कर रहे किसानों को राहत: एडीसी साहिल गुप्ता
- सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनैक्शन के लिए 29 जनवरी 2024 तक सरल पोर्टल पर करें आवेदन
- अधिक जानकारी के लिए जिला सचिवालय के कमरा नंबर-106 में करें संपर्क
city24news@ऋषि भारद्वाज
पलवल | नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा के तहत जिला पलवल के किसानों के लिए 3 एच.पी., 7.5 एच.पी. व 10 एच.पी. सोलर ऊर्जा पंप 75 प्रतिशत अनुदान पर लगवाने हेतू हरियाणा सरकार के सरलपोर्टल saralharyana.gov.in पर आगामी 29 जनवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
एडीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा बिजली आधारित कनैक्शन (दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम) के मौजूदा आवेदकों को सौर ऊर्जा पम्प के कनैक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन उन्हें अपने मौजूदा बिजली कनैक्शन का समर्पण करना होगा। इस वर्ष के लक्षित लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय व भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा। एडीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि हथीन खंड के गांव खाइका के केवल वही किसान सोलर पम्प लगवाने के पात्र होंगे, जो किसान पहले से ही डीजल पम्प सैट या जैरनेटरसैट से अपनी खेती का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ में उनके लिए सूक्ष्म सिंचाई विधि स्थापित कराना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सभी किसानों को आवश्यक दस्तावेज जैसे परिवार पहचान पत्र, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पम्प न हों, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी अथवा फर्द का होना आवश्यक है। किसान अपने खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित हो अथवा पम्प लगाने से पहले स्थापित कर लेगें का प्रमाण पत्र व शपथ पत्र अपलोड करना अति आवश्यक है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के सर्वेक्षण के अनुसार उन गांवों में जहां भूजल स्तर 100 फुट से नीचे चला गया है, वहां सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना अनिवार्य है, अन्य को भूमिगत पाईप लाइन या सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लगाना अनिवार्य होगा। धान उगाने वाले किसान जिनके क्षेत्र में एचडब्ल्यूआरए की रिपोर्ट के आधार पर भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे गिर गया है वह किसान इस योजना के पात्र नहीं है। किसान अपने ऑनलाईन आवेदन में सोलर पम्प की क्षमता अनुसार लाभार्थी हिस्सा जमा करवाएंगे, जिनमें 3 एच.पी. डी.सी. सरफेस मोनोब्लॉक, 7.5 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर तथा 10 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर और 10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल नॉर्मल कंट्रोलर, 10 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर और 10 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल यूनिवर्सल कंट्रोलर शामिल हैं। चयनित लाभार्थी को पीएमकेयूएसयूएम पोर्टल www.pmkusum.hareda.gov.in पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनी का चयन करके अपना हिस्सा जमा करवाना होगा, जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाईल नंबर पर प्राप्त होगी। सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला के किसान किसी भी कार्य दिवस के दौरान गांव कुशलीपुर में लघु सचिवालय के प्रथम तल पर स्थित अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी कार्यालय के कमरा नंबर-106 में संपर्क कर सकते हैं।