नूंह जिले में खरीफ व रबी की फसल के लिए रिलायंस बीमा कंपनी को किया गया अधिकृत : धीरेंद्र खड़गटा

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फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए  हरियाणा सरकार द्वारा 29 जुलाई 2024 को नूंह जिले में रिलायंस बीमा कंपनी को अधिकृत करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत क्लस्टर तीन में आने वाले नूंह जिले में रिलायंस बीमा कंपनी को अधिकृत किया गया है। खरीफ 2024 में धान, बाजरा, मक्का और कपास की फसल को बीमित फसलों की श्रेणी में रखा गया है। खरीफ 2024 में हरियाणा सरकार द्वारा फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित की गई है। जिन किसान भाइयों को खरीफ 2024 में अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वह सभी किसान 16 अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री

फसल बीमा योजना के अंतर्गत संबंधित दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकॉर्ड, जमाबंदी, प्रमाणित बुवाई पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ संबंधित बैंक या सीएससी केंद्र के माध्यम से अपना फसलीबीमा करवा सकते हैं । यह योजना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक है। जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऋण दाता बैंक में लिखित फॉर्मेट में कट ऑफ डेट के 7 दिन पहले घोषणा पत्र देना होगा अन्यथा बैंक द्वारा अपने अभिलेख अनुसार उसका बीमा कर दिया जाएगा और जिस किसान को अपनी फसल तबदील करवानी है तो वह संबंधित ऋणी बैंक में जाकर कट ऑफ डेट के दो दिन पहले तक अपनी फसल को तबदील करवा सकता है। खरीफ 2024 के लिए नूंह जिले में कपास फसल के लिए किसान प्रीमियम 5176.25 रुपए प्रति हेक्टेयर, धान फसल के लिए 2023.80 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाजरा फसल के लिए 975.58 रुपए प्रति हेक्टेयर और मक्का फसल के लिए 1037.84 प्रति हेक्टेयर रखा गया है । उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्थानीय आपदा जैसे- जलभराव ( धान फसल को छोड़ कर ) बादल फटना, औलावृष्टि,भूस्खलन,आसमानी बिजली से फसल मे नुकसान होने पर किसानों को कृषि रक्षक पोर्टलव हेल्पलाइन, KPPH (14447)/CropLoss Mobial App पर 72 घंटे के भीतर सूचित करना अनिवार्य है ।

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