पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों का कराये पंजीकरण- उपायुक्त विश्राम कुमार 

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उपायुक्त ने बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह । उपायुक्त विश्राम कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने कारीगरों, उद्यमियों और कुशल व्यक्तियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक ऋण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि कारीगर व उद्यमी आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें और अपने व्यवसाय को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने में सक्षम हो सकें। 

 उपायुक्त मंगलवार को जिला प्रशासन, एमएसएमई विभाग के अधिकारियों के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन और श्रमिकों के पंजीकरण पर गंभीरता से कार्य किया जाए। इस योजना का लाभ दिलाने के लिए श्रमिकों का पंजीकरण जरूर कराएं। पंजीकरण करने वाले श्रमिकों के व्यवसाय को ग्राम स्तर पर सरपंच और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका व नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा वेरीफाई किया जाए। अगर कोई व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र हैं तो उन्हें योजना का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वे नजदीकी सीएससी पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद उसकी वेरिफिकेशन होगी। इस योजना में लाभार्थी को मंत्रालय द्वारा 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र होंगे और इसके तहत 500 रुपये प्रतिदिन का वजीफा वितरित किया जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को टूल किट खरीदने के लिए 15000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। 

मिलेगा 3 लाख रुपये का लोन

उन्होंने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना में खुद का कारोबार शुरू करने के लिए लोन की सुविधा मिलेगी, बशर्ते उस व्यक्ति के पास कोई पारंपरिक स्किल हो। स्कीम में 3 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। पहले चरण में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है। इसके बाद बिजनेस के विस्तार के लिए दूसरे चरण में 2 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। यह लोन सिर्फ 5 फीसदी की ब्याज दर पर मिलेगा।

पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए योग्यता शर्तें 

आवेदक असंगठित क्षेत्र/अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 18 निश्चित पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक में कारीगर या शिल्पकार के तौर पर काम कर रहा हो, रजिस्ट्रेशन की तारीख तक आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक ने पिछले 5 साल के दौरान स्व-रोजगार या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए केंद्रीय/राज्य-आधारित समान योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी मुद्रा के तहत लोन न लिया हो। हालांकि, मुद्रा और स्वनिधि के आवेदक जिन्होंने अपना लोन पूरी तरह से चुका दिया है, वे पीएम विश्वकर्मा के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोन अप्रूवल की तारीख से अवधि कैलकुलेट की जाएगी। किसी भी सरकारी सेवा (केंद्र/राज्य) में कार्यरत आवेदक और उसके परिवार के सदस्य (पति/पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे) इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और लाभ परिवार के केवल एक सदस्य तक को ही मिलेगा।

पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल श्रेणी

इस योजना में बढ़ई, नाव बनाने वाला, कवच बनाने वाला, लोहार, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाला, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार/पत्थर तराशने वाला, मोची/जूता बनाने वाला, फुटवियर कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी बनाने वाला, चटाई बनाने वाला, बुनकर, झाड़ू बनाने वाला, गुड़िया व खिलौना बनाने वाला (पारंपरिक), नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला आदि शामिल हैं।

 इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक, सीईओ जिला परिषद प्रदीप अहलावत, एसडीएम नूंह अश्विनी कुमार, एसडीएम पुन्हाना कंवर आदित्य विक्रम, नगराधीश आशीष कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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