हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी ।
जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने जारी किये आदेश
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह| जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 3 जुलाई से 11 जुलाई 2024 तक आयोजित की जा रही परीक्षाओं के दृष्टिगत अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा के आदेश जारी किये है। जारी आदेश के तहत 3 से 11 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में आमजन के स्वतंत्र आवागमन पर रोक रहेगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में स्थित सभी फोटोस्टेट की दुकानों के संचालन पर भी परीक्षा अवधि के दौरान पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश पुलिस तथा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यहां स्थापित किये गए है परीक्षा केंद्र :-
हिंदु सीनियर सैंकडरी स्कूल नूंह, चौधरी यासीन मेव सीनियर सैंकडरी स्कूल नूंह, राजकीय कन्या वरिष्ठï माध्यमिक विद्यालय नूंह, ग्रीन फिल्ड हाई स्कूल नूंह, मांउट अरावली पब्लिक स्कूल नूंह,एसएसओ हरमन ग्रामर स्कूल तावडू़ रोड नूंह, राजकीय सीनियर सैंकडरी स्कूल फिरोजपुर-नमक, राजकीय सीनियर सैंकडरी स्कूल खेड़ला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी।