जिला नूंह में सीईटी परीक्षा के सुचारु संचालन हेतु निषेधाज्ञा लागू।

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– 500 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्र होने, फोटोस्टेट मशीनों व अन्य डिवाइस के संचालन तथा हथियार लेकर चलने पर लगाया प्रतिबंध
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिलाधीश एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला नूंह में आगामी 26 व 27 जुलाई को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा-2025 के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की है।

 जिलाधीश ने जारी आदेशों में बताया है कि इस निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति, भीड़ एकत्र होने, फोटोस्टेट मशीनों या अन्य कॉपी/ट्रांसमिटिंग डिवाइस का संचालन करने, हथियार रखने या अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं को लेकर चलने (केवल धार्मिक प्रतीक के रूप में कृपाण को छोड़कर), व नारेबाजी या पोस्टर प्रदर्शित करने जैसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश सीईटी परीक्षा की निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से सम्पन्नता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 25 जुलाई से 27 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

यह आदेश पुलिसकर्मियों तथा ड्यूटी पर तैनात सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अनुपालना करवाने की जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक नूंह की होगी। आदेशों का किसी भी प्रकार उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 233 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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