वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित बनाने में राजनीतिक दलों की अहम भूमिका : प्रदीप सिंह मलिक

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आगामी 10 व 11 अगस्त को विशेष अभियान में सभी बीएलओ बूथों पर उपस्थित होकर लोगों के दावे व आपत्ति करें प्राप्त
अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक ने ली अधिकारियों व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | अतिरिक्त प्रदीप सिंह मलिक ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन हो चुका है, 16 अगस्त तक इन सूचियों के लिए दावे व आपतियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके उपरांत 26 अगस्त को दावे  व आपत्तियों के निपटान उपरांत 27 अगस्त को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्टों को त्रुटि रहित बनाने में राजनीतिक दलों का सहयोग जरूरी है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक ने सोमवार को लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में दी।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में ईवीएम व वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य चल रहा है,जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं। साथ ही चुनाव का समय नजदीक है,जिसके लिए राजनीतिक दल अपने बीएलए नियुक्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एएसडी सूचियों को बीएलओ के सहयोग से सत्यापित कराया जाए। 10 व 11 अगस्त को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी बीएलओ अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे। विशेष अभियान के दौरान कोई भी व्यक्ति अपना वोट बनवा सकता है।

उन्होंने कहा कि जिला के नूंह विधानसभा क्षेत्र में 8 और फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र  में 16 तथा पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र में 1 बूथ की संख्या बढऩे से जिला में कुल बूथों की संख्या 655 हो गई है। जिलेभर की शिक्षण संस्थाओं विशेषकर कॉलेज,पॉलिटेक्निक,आईटीआई संस्थानों में एक जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करनेे वाले विद्यार्थियों के वोट अवश्य बनवाए जाएं,साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को वोटर हेल्पलाइन व पोर्टल की जानकारी दी जाए।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु एक जुलाई 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक होगी वह वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6 भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करवा सकता है। इसके अलावा एनआरआई मतदाता वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6 ए, आधार से वोट कार्ड को लिंक करने के लिए फार्म 6बी, किसी मृतक मतदाता अथवा स्थाई तौर पर स्थानांतरित मतदाता द्वारा वोट कटवाने हेतु फार्म नंबर 7 तथा मतदाता पहचान पत्र में किसी प्रकार की शुद्धि हेतु फार्म नंबर 8 भर कर जमा करवा सकते हैं। ये सभी कार्य ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। इसके लिए https://voter.eci.gov.in  पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदाता सूची में मृत व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए,इसके लिए बारीकी से निरीक्षण करते हुए वोटर लिस्ट को दुरूस्त किया जाए। अतिरिक्त उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का आहवान किया कि वे नागरिकों को वोट बनवाने के लिए प्रेरित करें।

बैठक में यह अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद

इस अवसर पर सीटीएम अशोक कुमार, एसडीएम नूंह विशाल कुमार, एसडीएम फिरोजपुर झिरका डॉ. चिनार चहल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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