राजनैतिक दल व उम्मीदवार डूज एंड डोंट्स का कड़ाई से करें अनुपालन- जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेंद्र खड़गटा

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राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड व कार्यों तक सीमित रहनी चाहिए
उम्मीदवार आदर्श चुनाव आचार संहिता का ईमानदारी से करें अनुपालन
City24news/अनिल मोहनिया
नूंह | जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हरियाणा विधानसभा आम चुनाव में राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के लिए चुनाव के दौरान क्या करें और क्या न करें यानी डूज एंड डोंट्ïस के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनैतिक दलों को आयोग द्वारा जारी किए गए इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। 

 जिला निर्वाचन अधिकारी मंगलवार को लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में राजनैतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों, उनके प्रतिनिधियों तथा सभी रिटर्निंग अधिकारियों के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सामान्य पर्यवेक्षक विधानसभा क्षेत्र नूंह व फिरोजपुर झिरका जे. मंजूनाथ, सामान्य पर्यवेक्षक पुन्हाना अवधेश कुमार तिवारी भी उपस्थित थे। उपायुक्त ने कहा कि चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना हर हालत में होनी चाहिए। इसके लिए उम्मीदवार निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन अनुसार अपना प्रचार प्रसार करें तथा रिटर्निंग अधिकारी एमसीसी की अनुपालना सुनिश्चित कराएं तथा उम्मीदवारों को आयोग के निर्देशानुसार प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं। प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा किसी के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी या आलोचना से बचना चाहिए। धर्म, जाति आदि के बारे में भी टिप्पणी नहीं करनी है। प्रचार प्रसार के लिए अनुमति लेने हेतु सभी विधानसभा क्षेत्रों में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया हुआ है। 

 उन्होंने कहा कि कोई भी रैली, जुलूस, जनसभा करने से पूर्व इसकी अनुमति अवश्य लें। पोस्टर-बैनर सिर्फ निर्धारित स्थानों पर ही चस्पा करें। किसी अन्य स्थान पर पोस्टर, बैनर लगाने पर डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। प्रिंटिट पोस्टर, बैनर पर प्रिंटर या मुद्रक का नाम व पता अवश्य छपा होना चाहिए। प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से लें तथा पुलिस को भी इसकी सूचना अवश्य दें। प्रस्तावित बैठक के स्थान पर यदि कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है तो उन आदेशों का सम्मान करें। चुनाव प्रचार में सरकारी भवनों, कार्यालयों, रेस्ट हाउस आदि का इस्तेमाल न करें। इसी प्रकार, प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने के बाद ही करें। लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रात: 6 बजे के बाद से रात्रि 10 बजे तक ही करें। इसके बाद लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित है। जुलूस, रैली के दौरान सड़क मार्ग बाधित न करें। चुनाव के दौरान रिटर्निंग अधिकारी से प्राप्त फाइनल मतदाता सूची का ही इस्तेमाल करें। सभी उम्मीदवारों को खर्च पर्यवेक्षक के समक्ष तीन बार चुनाव खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। खर्च निगरानी समिति प्रत्येक उम्मीदवार के खर्च विवरण को शैडो रजिस्टर में दर्ज कर रही है। एक उम्मीदवार 40 लाख रुपए तक ही चुनाव प्रचार में खर्च कर सकता है। 

*चुनाव की पवित्रता व पारदर्शिता के लिए राजनैतिक दल व उम्मीदवार नकद लेन-देन से बचें*

 जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाना चाहिए। मतदाताओं की जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जानी चाहिए और न ही कोई ऐसी गतिविधि जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती है या विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक और भाषायी समूहों के बीच आपसी द्वेष पैदा करती हो या तनाव पैदा करती हों, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की जानी चाहिए। चुनाव की पवित्रता व पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नकद लेन-देन से बचें और अपने उम्मीदवारों, एजेंट, कर्मियों और पदाधिकारियों को निर्देश दें कि चुनाव के दौरान वे बड़ी मात्रा में नकद राशि अपने साथ न रखें। इसके अलावा, अन्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों या जुलूसों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को हटाना या विकृत नहीं किया जाना चाहिए। वाहनों पर रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकरों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऊंची आवाज में डीजे आदि का उपयोग न किया जाए। 

*उम्मीदवार को दर्ज आपराधिक मामलों की सूचना सार्वजनिक करनी होगी*

उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रहे जिन उम्मीदवारों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है, तो उसे आगामी चार दिनों में एक बार तथा इसके बाद कुछ अंतराल में दो बार और इसकी सूचना सार्वजनिक करते हुए हिंदी, अंग्रेजी समाचार पत्र तथा राष्टï्रीय न्यूज चैनल में पूर्ण विवरण सहित निर्धारित फार्मेट में मामले की जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करनी होगी तथा इसकी प्रति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को सौंपनी होगी। ऐसा न करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।  

 इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप सिंह मलिक, एसीयूटी अनिरूद्ध यादव, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम नूंह प्रदीप कुमार, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम फिरोजपुर झिरका डा. चिनार चहल, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम पुन्हाना संजय कुमार, नगराधीश अशोक कुमार, भाजपा से गुलाब सिंह, कांगे्रस पार्टी से अकरम, जेजेपी से शाकिर खान व नासिर, इनेलो इब्राहिम पहलवान, भारत जोड़ो पार्टी से अनवर, आजाद समाज पार्टी से जफरूदीन व निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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